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ब्रेकिंग : सहायक शिक्षक ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक… ट्रांसफर नीति के खिलाफ हुआ था तबादला… हाईकोर्ट ने …

बिलासपुर 1 अक्टूबर 2022। कांकेर कलेक्टर द्वारा सहायक शिक्षक (एल . बी.) के पद पर पदस्थ शीतल कुमार कुर्रे का स्थानांतरण नाहरपुर ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला बगरुमपारा गट्टागुडूम से कोयलीबेड़ा ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला छोटेपरा घोडागांव किए जाने का आदेशित किया गया था| इस स्थानांतरण आदेश पर हाईकोर्ट ने 29 सितम्बर 2022 को याचिका की सुनवाई करते हुवे स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दिया|

शीतल कुमार कुर्रे की प्रारंभिक नियुक्ति सहायक शिक्षक (पंचायत) के पद पर कांकेर जिले में हुई थी| छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा 30  जून 2018 को एक दिशा निर्देश जारी किया गया, जिसमे शाकीय कार्यालयों में कार्यरत शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) जिनकी सेवाएं 1 जुलाई 2018 को आठ वर्ष या उससे अधिक पूर्ण हो चुकी है, की सेवाओं का दिनांक 1 जुलाई 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किये जाने का निर्देश था| जिसके अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर द्वारा श्री कुर्रे का 1 जुलाई 2018  से सेवाएं स्कूल शिक्षा विभाग में संविलयन कर दी गई है|

कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा 10.09.2022 को स्थानांतरण नाहरपुर ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला बगरुमपारा गट्टागुडूम से कोयलीबेड़ा ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला छोटेपरा घोडागांव कर दिया गया| स्थानांतरण आदेश से परिवेदित होकर श्री कुर्रे ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी एवं घनश्याम कश्यप के माध्यम से एक रिट याचिका दायर की, जिसमे यह आधार लिया गया था कि याचिकाकर्ता सहायक शिक्षक (विज्ञानं) के पद पर पदस्थ है और इनके स्थानांतरण किये जाने से सहायक शिक्षक (विज्ञानं) का पद रिक्त रह जायेगा

याचिका की सुनवाई 29 सितंबर को जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू के कोर्ट में हुई, जिसमे याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया कि स्थानांतरण नीति वर्ष 2022  की कंडिका 3.2 में प्रावधानित है ऐसे स्थानांतरण नहीं किये जायेंगे जिनके फलस्वरूप किसी स्कूल में किसी विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या शुन्य हो जाये|

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ने याचिका का निराकरण करते हुए आदेशित किया कि याचिकाकर्ता दस दिन के अंदर अभ्यावेदन ट्रांसफर पालिसी 2022 के कंडिका 7 में गठित समिति के समक्ष पेश करने का निर्देश दिए है और अभ्यावेदन को समिति 4 सप्ताह में निराकरण करेगी| याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन के निराकरण तक ट्रांसफर आदेश के प्रभाव एवं क्रियान्वय पर रोक लगा दी|

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