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CG- हाई कोर्ट से रोक लगने के बाद भी DEO ने शिक्षक की कर दी पदोन्नति, डीईओं ने कहा हमारे पास कोर्ट का आर्डर नही, इसलिए किया …..

 

बालोद 21 फरवरी 2022 । छत्तीसगढ़ में शिक्षको की पदोन्नित का मुददा गरमाया हुआ है। मौजूदा वक्त में हाईकोर्ट ने जहा शिक्षको की पदोन्नति पर रोक लगा रखी है, उधर न्यायाल के आदेश के बाद भी बालोद जिला के डीईओं ने हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार कर एक शिक्षक को पदोन्नति आदेश जारी कर दिया है। सोशल मीडिया में प्रमोशन आदेश की कॉपी वायरल होने के बाद अब ये पूरा मामला प्रदेश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है।

 

गौरतलब है कि प्रदेश भर के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की पदोन्नति का मुददा बिलासपुर हाई कोर्ट में चल रहा है। शिक्षको की पदोन्नति को लेकर हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर विचार करते हुए न्यायालय ने आदेश जारी कर प्रदेश भर में निर्णय आने तक शिक्षको के प्रमोशन पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट के इस आदेश पर आज सोमवार को न्यायालय में एक बार फिर सुनवाई होनी है।

उधर प्रदेश भर में शिक्षकों के प्रमोशन पर हाई कोर्ट से रोक लगाये जाने के बाद भी बालोद जिला के जिला शिक्षाधिकारी प्रभास सिंग बघेल ने सहायक शिक्षक एलबी प्रभुलाल सिन्हा की पदोन्नि कर 18 फरवरी को आदेश जारी किया है। आदेश में बकायदा डीईओं ने प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक प्रभुलाल सिन्हा को 28 फरवरी तक अपने पदोन्नत पद पर ज्वाईनिंग की निर्देश दिया गया है। 18 फरवरी को जारी इस पदोन्नति आदेश की कॉपी अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है। प्रदेश भर के शिक्षक बालोद डीईओं के इस आदेश पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे है।

इस पूरे मामले पर जब बालोद डीईओं प्रभास सिंग बघेल से जानकारी चाही गयी और पूछा गया कि प्रदेश भर में शिक्षको की पदोन्नति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है, ऐसे में बालोद जिले में पदोन्नति किस आधार पर की गयी, तो उन्होने पहले तो ये कह दिया कि ऐसे किसी आदेश की कॉपी हमारे पास नही आई है। इसके बाद उन्होने कबीरधाम जिला सहित दूसरे जिलों में हुए प्रमोशन का हवाला देते हुए अपने जिले में शिक्षक की विरष्ठता पर पदोन्नति देने की बात कह दी।

डीईओं के इस जवाब से सहज की अनुमान लगाया जा सकता है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी प्रदेश में प्रदेश के जिलो में पदोन्नति को लेकर किस तरह की मनमानी कर न्यायालय की अवमानना की जा रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस पूरे प्रकरण में आगे कोई एक्शन लिया जाता है, या फिर ऐसा ही चलता रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बतायेगा।

 

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