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CG : CGPSC की एक और परीक्षा पर उठने लगे सवाल, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब, वन सेवा भर्ती परीक्षा में फेल अभ्यर्थियों को दोबारा मौका देने का मामला पहुंचा कोर्ट

रायपुर 25 जनवरी 2024। राज्य वन सेवा भर्ती परीक्षा को लेकर एक बार फिर छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग सवालों के घेरे में आ गया है। आरोप है कि फिजिकल टेस्ट में फेल हो चुके 24 अभ्यर्थियों को दोबारा मौका देकर परीक्षा ली जा रही है। कोर्ट में याचिका लगाने वाले अभ्यर्थियों का आरोप है कि वन विभाग के अफसर निमयों को दरकिनार कर वेटिंग सूची के अभ्यर्थियों को मौका देने के बजाये, फेल हो चुके अभ्यर्थियोें को दोबारा मौका देकर लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे है। इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने वन विभाग और CGPSC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जिसकी अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में हुए PSC परीक्षा घोटाले का मामला अभी शांत भी नही हुआ है। इसी बीच सीजी पीएससी एक बार फिर राज्य वन सेवा भर्ती परीक्षा को लेकर सवालों के घेरे में आ गयी है।
वन सेवा भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर योगेश बघेल और अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें भर्ती विज्ञापन में वन विभाग की शर्तों का उल्लंघन करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। याचिका में बताया गया है कि फिजिकल एग्जाम में फेल हुए 24 अभ्यर्थियों को बाहर कर वेटिंग लिस्ट में आये अभ्यर्थियों को मौका दिया जाना था। लेकिन अधिकारी नियमों की अनदेखी कर फेल हुए अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा लेने की तैयारी में है।

याचिका में बताया गया है कि वन विभाग ने एक ही बार शारीरिक भर्ती परीक्षा लेने की शर्त रखी थी। इसके बाद भी शारीरिक मापदंड परीक्षा में फेल हो चुके अभ्यर्थियों की फिर से परीक्षा लेने की तैयारी की जा रही है, जो कि अवैधानिक है। याचिकाकर्ताओं ने इस पर रोक लगाने और दोषी अफसरों पर कार्रवाई की करने की मांग की है। आपको बता दे कि 12 सितंबर 2023 को फिजिकल परीक्षा ली गई थी। इसमें अभ्यर्थियों को पैदल चलना था। वन क्षेत्रपाल पद के लिए आवेदन जमा करने वाले पात्र 177 अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा के लिए आमंत्रित किया गया था। जिसमें कि 158 अभ्यर्थी ही शामिल हुए, इसमें 134 को उत्तीर्ण घोषित किया गया जबकि 24 फेल हो गए थे।

जिन 24 उम्मीदवारों को फेल घोषित किया गया, उनके लिए अब वन विभाग ने अपने ही नियमों को दरकिनार कर दिया है। दोबारा शारीरिक परीक्षा का आयोजन करने के लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अवर सचिव ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पत्र लिखकर इस संबंध में अनुमति मांगी है। हाईकोर्ट में दायर याचिका पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए CGPSC और वन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट के संज्ञान में मामला आने के बाद अभ्यर्थियों को न्याय मिलने की उम्मींद है। साथ ही उनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण में यदि सही तरीके से जांच करायी जाती है तो कई अफसरों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है।

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