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शिक्षाकर्मी सेवा का वेतन व पेंशन हेतु अन्य शासकीय सेवा में लाभ मिला है तो शिक्षकों को क्यों नहीं ? संजय शर्मा ने उठाया सवाल

रायपुर 22 फरवरी 2023। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री द्वारा नवीन पेंशन बंद कर पुरानी पेंशन पुनः घोषित किये जाने से कर्मचारियों ने होली दीवाली एक साथ मनाकर खुशी का इजहार किया था। मुख्यमंत्री का हर जगह सम्मान किया गया था। 1 अप्रैल 2022 से एल बी संवर्ग के सभी शिक्षको की एनपीएस कटौती बंद कर पुरानी पेंशन लागू कर जीपीएफ कटौती प्रारम्भ की गई है। किन्तु अब अचानक 24 फरवरी तक एनपीएस/ओपीएस अपरिवर्तनीय विकल्प पत्र हेतु दबाव बनाया गया है।

टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष व शिक्षक मोर्चा के प्रांतीय संयोजक संजय शर्मा ने कहा है कि जिससे हजारो शिक्षको का भविष्य बिखर गया है, एल बी शिक्षक संवर्ग को 2012 से नई पेंशन लागू किया गया है, नए आदेश में कहा गया है कि संविलियन तिथि से पुरानी पेंशन लागू होगी, इससे हजारो शिक्षक पुरानी पेंशन की पात्रता से बाहर हो गए है, दरअसल पुरानी पेंशन हेतु 9 वर्ष 9 माह की सेवा अनिवार्य है, ऐसे में 2028 के पूर्व रिटायर होने वाले शिक्षक एनपीएस विकल्प पत्र देने के बाद भी योजना में शामिल नही किये जायेंगे, यह पूरे एल बी शिक्षक संवर्ग के साथ धोखा है, क्योकि पुरानी पेंशन हेतु सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से किया जाना चाहिए।

इससे मुख्यमंत्री की घोषणा व नीति का सही लाभ शिक्षको को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में आकस्मिकता व कार्यभारित वर्ग को पूर्व सेवा का लाभ पेंशन के लिए दिया गया है, शिक्षा कर्मी से पुलिस सेवा, प्रशासनिक सेवा, उच्च शिक्षा विभाग की सेवा में गए कर्मचारियों को शिक्षा कर्मी सेवा अवधि का लाभ देकर वेतन व पेंशन हेतु मान्य किया गया है तो शिक्षा कर्मी से शिक्षक संवर्ग को पूर्व सेवा अवधि का लाभ देने कैसे रोका जा सकता है?

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