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शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण पर हाईकोर्ट की दो टूक, हर ट्रांसफर में नहीं हो सकता न्यायिक हस्तक्षेप

बिलासपुर 15 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण और स्थानांतरण को लेकर चल रही बहस के बीच हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। कोर्ट ने साफ किया है कि प्रशासनिक जरूरत और जनहित के आधार पर किए गए शिक्षक ट्रांसफर में अदालत हर मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जब तक स्थानांतरण आदेश में कानून का उल्लंघन या दुर्भावना साबित नहीं होती, तब तक प्रशासनिक निर्णय को चुनौती देना आसान नहीं होगा।

मामला रायपुर जिले के धरसींवा ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक स्कूल बनरासी में पदस्थ शिक्षक सुजीत कुमार शर्मा से जुड़ा है। जस्टिस बी.डी. गुरु की एकल पीठ ने शिक्षक की याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया।

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पहले अतिशेष घोषित किया, फिर दूसरी स्कूल में भेजा

मामले में शिक्षक को स्कूल शिक्षा विभाग और जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से जून 2025 और जून 2026 में जारी आदेशों के तहत उनके स्कूल में अतिशेष यानी Surplus घोषित किया गया था। इसके बाद विभाग ने उनका स्थानांतरण शासकीय प्राथमिक स्कूल कुरा कर दिया।

शिक्षक ने इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि उनका स्थानांतरण राज्य सरकार की युक्तियुक्तकरण नीति के अनुरूप नहीं है। उन्होंने स्थानांतरण से होने वाली परेशानियों का भी हवाला दिया।

सरकार ने कोर्ट में रखा अपना पक्ष

राज्य शासन की ओर से पैनल लॉयर अपूर्वा निगम ने दलील दी कि युक्तियुक्तकरण से संबंधित दिशा-निर्देश प्रशासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। इनका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु बनाना है, लेकिन ये सरकार के सामान्य प्रशासनिक अधिकारों को समाप्त नहीं करते।

सरकार ने कहा कि कर्मचारियों की पदस्थापना और स्थानांतरण प्रशासनिक अधिकार के दायरे में आता है। यदि लोकहित और विभागीय आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण किया गया है, तो सिर्फ नीति का हवाला देकर उसे चुनौती नहीं दी जा सकती।

हाईकोर्ट ने बताई ट्रांसफर में हस्तक्षेप की सीमा

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि स्थानांतरण से जुड़े मामलों में अदालत किन परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकती है।

कोर्ट के अनुसार किसी ट्रांसफर आदेश में हस्तक्षेप की स्थिति तब बन सकती है, जब:

  • आदेश जारी करने वाले अधिकारी के पास अधिकार क्षेत्र ही नहीं हो।
  • किसी वैधानिक प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन किया गया हो।
  • स्थानांतरण आदेश दुर्भावना यानी Mala fide से जारी किया गया हो।

इन आधारों के अलावा केवल प्रशासनिक स्थानांतरण से असहमति न्यायिक हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

युक्तियुक्तकरण को लेकर कोर्ट की अहम टिप्पणी

कोर्ट ने माना कि स्कूलों में शिक्षकों की संख्या और प्रशासनिक जरूरत के आधार पर युक्तियुक्तकरण करना विभाग की प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसे मामलों में सरकार को कर्मचारियों की पदस्थापना करने का अधिकार है।

इसका सीधा मतलब यह है कि किसी शिक्षक को अतिशेष घोषित कर दूसरी जगह पदस्थापित करने की कार्रवाई को केवल इस आधार पर रद्द नहीं कराया जा सकता कि शिक्षक उस निर्णय से सहमत नहीं है।

news reporter

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