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हाईकोर्ट : सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हाईकोर्ट की रोक, नोटिस जारी कर मांगा जवाब


बिलासपुर 22 सितंबर 2023। हाईकोर्ट ने कांदावानी के सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। दरअसल ग्राम पंचायत कांदावानी सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हेतु वार्ड पंचों द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पेश किया गया था। प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव ग्राम कांदावानी के निर्वाचित सदस्यों की संख्या सरपंच सहित कुल 16 सदस्य हैं, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में एक तिहाई 13 से अधिक सदस्य हैं। जिस पर कार्यवाही करते हुए अनुविभागीय दंडाधिकारी पंडरिया जिला कबीरधाम द्वारा अपने आदेश दिनांक 5 सितंबर 2023 को सरपंच उर्मिला भारद्वाज ग्राम पंचायत कांदावानी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नियम 1994 धारा 4 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत कार्यवाही किए जाने हेतु ग्राम पंचायत भवन कांदावानी में दिनांक 20 सितंबर 2023 को प्रातः 11:00 बजे आयोजित होगी का आदेश जारी किया था।

जिससे परिवेदित होकर सरपंच उर्मिला भारद्वाज द्वारा हाई कोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और मोनिका ठाकुर के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की जिसकी सुनवाई 19 सितंबर 2023 को माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी पी साहू के कोर्ट रूम में हुई याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी द्वारा यह आधार लिया गया कि याचिकाकर्ता उर्मिला भारद्वाज दिनांक 30 जून 2022 को ग्राम पंचायत के सरपंच निर्वाचित किया गया था तथा 16 सितंबर 2022 को वित्तीय प्रभार सौपा गया था। इस कारण पंचायत राज अधिनियम 1993 की नियम नियम 3(1) के तहत सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पद ग्रहण के 1 वर्ष के भीतर किया जाने का प्रावधान है वर्तमान समय में दिनांक 16 सितंबर 2022 के पश्चात 1 वर्ष पूर्ण ही नहीं हुआ है और 14 जुलाई 2023 को अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत किया गया जो की पंचायत राज अधिनियम के विरुद्ध है।

न्यायालय ने उपरोक्त दलीलों के आधार पर अनुविभागीय दंडाधिकारी पंडरिया द्वारा जारी आदेश दिनांक 5 सितंबर 2023 को रोक लगाते हुए उत्तरावादीगण को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया।

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