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DEO के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक: DEO ने शिक्षकों का वेतन रोका, हाईकोर्ट ने फैसले पर रोक लगाते हुए, शासन से मांगा जवाब

बिलासपुर 23 फरवरी 2024। शिक्षकों के वेतन वृद्धि पर रोक लगाने के DEO के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती ने व्याख्याता और प्राचार्य के इंक्रीमेंट पर रोक लगाने का आदेश दिया था। DEO के निर्देश पर हाईकोर्ट में संबंधित पक्ष ने याचिका दायर की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने वेतनवृद्धि रोकने के आदेश पर रोक लगाते हुए शासन से जवाब मांगा है।

जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती के आदेश पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है l शिक्षकों के वेतनवृद्धि रोकने के आदेश पर उच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक लगाते हुए शासन से जवाब तलब किया हैं। दरअसल याचिकाकर्ता त्रिभुवन कांवरे, कमलेश कुमार राठौर सहित 12 शिक्षकों ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका पेश कर बताया कि सभी याचिकाकर्ता लेक्चरर और प्राचार्य के पद पर सकती में पदस्थ हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी ने परीक्षा में लापरवाही का आरोप लगा कर जनरल नोटिस दिया गयाl जवाब पर विचार किए बिना एक वेतनवृद्धि रोकने का आदेश दे दिया गया l याचिका में ये भी बताया गया कि व्याख्याता द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों हैं। जिसकी जांच और दंड अधिरोपित करने का अधिकार संयुक्त संचालक को हैं l इस प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर हैंl सुनवाई के बाद जस्टिस एके चंदेल ने शासन से जवाब तालब करते हुए DEO के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी हैं l

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