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शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट का निर्देश : सहायक शिक्षक के दो पद रखे जायेंगे सुरक्षित… शासन से मांगा कोर्ट ने जवाब…

रायपुर 29 अप्रैल 2022। हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग में निकाली गई 14580 शिक्षकों के पदों पर भर्ती मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुवे सहायक शिक्षक (विज्ञान) का दो पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में शासन से जवाब मांगा है| मामले की सुनवाई जस्टिस पी. सैम कोशी की एकलपीठ में हुई|

विकास कुमार और प्रतिमा ने हाई कोर्ट में अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी एवं घनश्याम कश्यप के माध्यम से रिट याचिका दायर की इसमें बताया गया की 09.03.2019 को स्कूल शिक्षा विभाग ने 14580 पद व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए विज्ञापन जारी किया था|

इस पर याचिकाकर्ता ने सहायक शिक्षक (विज्ञान) पद के लिए आवेदन किया और परीक्षा दिया परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद याचिकाकर्ता को मार्च 2022 को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया| सत्यापन के दौरान याचिकाकर्ता को स्नातक में 50% से कम अंक होने के कारण अपात्र कर दिया गया| अपात्र आदेश को याचिकाकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी जिसपे माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के लिए 2 पद सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है एवं सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, संचालक लोक शिक्षण संचनालय, जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगाव और जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है|

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