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इनकम टैक्स में छूट से कितना होगा फायदा ? ये स्लैब से जानिए इनकम टैक्स में कितनी होगी बचत, किस तरह मिलेगा फायदा

नई दिल्ली 1 फरवरी 2023। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सात लाख रुपये तक की आमदनी वाले करदाता कोई अब कोई टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन उससे ज़्यादा आमदनी की सूरत में संबंधित टैक्स स्लैब की दरें लागू होंगी. ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा, चांदी और सिगरेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का एलान, क्रूड ग्लिसिरीन पर लगे कस्टम ड्यूटी को 7.5 से घटाकर 2.5 करने का प्रस्ताव.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है. अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है.
केंद्र सरकार की पुरानी गाड़ियों और एबुलेंस को नष्ट करने के लिए मदद की जाएगी. इसके लिए राज्य सरकारों को भी मदद दी जाएगी.
पीएम प्रणाम नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिसके तहत कृत्रिम खाद की इस्तेमाल को कम कर नैचुरल खाद के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा.

अभी सालाना 5 लाख तक की आय पर व्यक्ति को कोई आय टैक्स नहीं देना होता. इस स्तर को न्यू टैक्स रिजीम में सात लाख करने का प्रस्ताव रखा गया है.
साल 2020 में पर्सनल टैक्स रिजीम में छह दरें जो दी गई थीं, उसे घटा कर पांच स्तर तक किया जाएगा.
0 से 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
3 से 6 लाख तक की आय पर 5 फ़ीसदी टैक्स लगेगा.
6 से 9 लाख तक की आय पर 10 फ़ीसदी टैक्स लगेगा.
9 से 12 लाख तक की आय पर 15 फ़ीसदी टैक्स लगेगा.
12 से15 लाख तक की आय पर 20 फ़ीसदी टैक्स लगेगा.
15 लाख से अधिक की आय पर 30 फ़ीसदी टैक्स लगेगा.
नौ लाख तक की आय पर व्यक्ति को 45 हज़ार का टैक्स देना होगा. वहीं 15 लाख की आय पर 1.5 लाख या 10 फीसदी का टैक्स देना होगा.
वित्त मंत्री के अनुसार नई टैक्स रिजीम ही अब डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम होगी.

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