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जेल से रिहा हुए इमरान खान… सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को बताया था गैर-कानूनी

नई दिल्ली 11 मई 2023 पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के मामले में वहां की सरकार को बड़ा झटका लगा है. पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है. इसे इमरान और उनके समर्थकों के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है.
चीफ जस्टिस की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) से कहा- इमरान को फौरन रिहा करें. कोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान को रिहा कर दिया है.
NAB को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद एनएबी (NAB) को फटकार लगाई. तीन जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान माना कि एनएबी (NAB) ने कोर्ट का अपमान किया. चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इमरान खान को अदालत परिसर से गिरफ्तार करने पर सवाल उठाया. इसके साथ ही कोर्ट (एससी) ने गुरुवार को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) को पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान को एक घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया. कोर्ट में पेश होने के बाद चीफ जस्टिस ने पीटीआई चीफ की रिहाई का आदेश जारी किया.

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