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बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू…मुख्यमंत्री ने चार युवाओं को मुख्यमंत्री ने सौंपा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश… 18 से 35 वर्ष उम्र के बेरोजगार होंगे पात्र

रायपुर 1 अप्रैल 2023। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत हो गयी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री ने अपने वादों के अनुरूप युवाओं को आज से बेरोजगारी भत्ता देना शुरू कर दियाहै। मुख्यमंत्री ने आज भत्ता के शुभारंभ मौके पर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दी। चार युवाओं को मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश जारी किया। प्रदेश के बेरोजगारों को 2500 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। 18 से 35 वर्ष उम्र के बेरोजगार युवा बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र होंगे।

अपलोड किए गए आवेदन के प्रिंट निकलवाकर समस्त मूल दस्तावेज के साथ कलस्टर के सत्यापन स्थल में उपस्थित होना है। इसके लिए उनके मोबाईल नंबर के माध्यम से निर्धारित समय एवं तिथि की सूचना दी जाएगी। सत्यापन टीम के समक्ष उपस्थित होने पर आवेदन पर की गई कार्यवाही की सूचना भी आवेदक के मोबाईल नंबर पर मैसेज के माध्यम से प्राप्त होगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार की अपील प्रथम आदेश की तिथि से 15 दिन के अंदर कलेक्टर न्यायालय में कर सकेंगें।

गौरतलब है बेरोजगारी भत्ते की पात्रता केवल उन्हीं व्यक्तियों को है जिनका पंजीयन कम से कम 2 वर्ष पुराना है। नया पंजीयन कराने वालों को बेरोजगारी भत्ते की पात्रता नही है। पंजीयन के लिये रोजगार कार्यालय आने की आवश्यकता नही है। 3 वर्ष पुराने पंजीयन का नवीनीकरण अंतिम तारीख बीत जाने के बाद भी 2 माह के भीतर कभी भी कराया जा सकता है, इसलिये नवीनीकरण के लिये भी किसी प्रकार की जल्दीबाजी करने की भी आवश्यकता नही है।

बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने आवेदक के पूरे परिवार की आय सलाना 2.50 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार से तात्पर्य पति-पत्नी, आश्रित बच्चे और आश्रित माता-पिता से है।

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