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30 शिक्षकों का प्रमोशन निरस्त : अवमानना की लीगल नोटिस के बाद जेडी ने आदेश किया रद्द, पढ़िये अवमानना नोटिस व आदेश

बिलासपुर/बस्तर 2 मई 2023। अवमानना मामले में कार्रवाई की चेतावनी के बाद दो संभागों में संस्कृत शिक्षकों की पदोन्नति निरस्त कर दी गयी है। पिछले दिनों दुर्ग संभाग में शिक्षकों हिंदी-संस्कृत विषय के प्रमोशन को निरस्त किया गया था, अब बस्तर संभाग में भी संस्कृत विषय की पदोन्नति को फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि संस्कृत विषय में पदोन्नति को लेकर एक याचिका हाईकोर्ट में लगी है, जिस पर कोर्ट ने स्टे दे रखा है। कोर्ट के स्टे के बावजूद दुर्ग ने जहां पदोन्नति सूची जारी कर दी थी, वहीं काउंसिलिंग का डेट जारी कर दिया था। वहीं बस्तर में तो बकायदा पदांकन सूची तक जारी कर दी गयी थी।

इसी बीच हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के वकील अजय श्रीवास्तव ने बस्तर के संयुक्त संचालक को अवमानना नोटिस भेजकर वस्तुस्थिति से अवगत कराया, साथ ही प्रमोशन सूची को निरस्त करने को कहा। अवमानना नोटिस के बाद अब बस्तर के संयुक्त संचालक ने संस्कृत विषय में 30 शिक्षकों की पदोन्नति सूची को रद्द कर दिया है।

क्या था पूरा मामला

संस्कृत शिक्षकों के पदोन्नति में भर्ती और पदोन्नति नियम 2019 में विभिन्न विसंगतियों को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। जिसके बाद सरकार को नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने संस्कृत शिक्षकों के पद पर प्रमोशन पर रोक लगा दी थी। लेकिन, संयुक्त संचालक बस्तर संभाग ने दिनाँक 24 अप्रैल 2023 को सहायक शिक्षकों को संस्कृत शिक्षकों के पद पर पदोन्नति आदेश जारी कर दिया। अधिवक्ता अजय कुमार श्रीवास्तव ने स्टे के बावजूद पदोन्नति आदेश को लेकर अवमानना कार्यवाही के लिए नोटिस जारी किया। बस्तर संयुक्त संचालक को अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव ने नोटिस में बताया कि यदि तत्काल प्रमोशन निरस्त नहीं किया गया, तो हाईकोर्ट के अवमानना की कार्यवाही की जायेगी। जिसके बाद बस्तर संयुक्त संचालक ने 2 मई 2023 को प्रमोशन आदेश को निरस्त किया और अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव को इसकी सूचना दी।

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