शिक्षक/कर्मचारी

अंग्रेजी स्नातकोत्तर को भी शिक्षक पद पर पदोन्नति दें…..वाणिज्य स्नातक का शिक्षक पद पर पदोन्नति हो….सभी संवर्ग को पदोन्नति के समान अवसर प्रदान करने की मांग

रायपुर 18 फरवरी 2022। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा ने प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग व संचालक लोकशिक्षण संचालनालय, रायपुर को पत्र भेज कर सभी संवर्ग को पदोन्नति के समान अवसर प्रदान करने की मांग की है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, डॉ कोमल वैष्णव, प्रांतीय सचिव मनोज सनाढ्य प्रांतीय कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक ने कहा है कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 के सम्बंध में कहा है कि उक्त प्रचलित भर्ती नियम के अधीन वर्तमान में संचालित पदोन्नति प्रक्रिया में व्यापक विसंगतियां हैं, शिक्षक संवर्ग के कई पदों पर पदोन्नति के समान अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं तथा उन वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है ऐसे संवर्ग के शिक्षकों की विसंगतियों का निराकरण करते हुए सभी संवर्ग को पदोन्नति के समान अवसर प्रदान करने की मांग की है –

जिसमें सहायक शिक्षक से शिक्षक संस्कृत पद के लिए पदोन्नति में संस्कृत विषय मे स्नातकोत्तर को पात्र माना गया है, उसी के कारणअनुसार शिक्षक अंग्रेजी पद के लिए पदोन्नति में अंग्रेजी विषय मे स्नातकोत्तर को पात्र माना जावे।

माध्यमिक शाला में वाणिज्य, शिक्षक, गृह विज्ञान, कृषि इत्यादि के पद स्वीकृत नहीं है जबकि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इन विषयों के व्याख्याता के पद स्वीकृत हैं अतः इन विषयों के स्नातक/ स्नातकोत्तर सहायक शिक्षकों की पदोन्नति के मार्ग अवरुद्ध हैं इन्हें कला/ विज्ञान/गणित संकाय में यथारूप पात्र मानते हुए शिक्षक की पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल किया जावे।

व्यायाम शिक्षकों के लिए पदोन्नति के पद नगण्य है, इन्हें पदोन्नति के समान अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं अतः स्नातक एवं प्रशिक्षित व्यायाम शिक्षक को प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर पदोन्नति का समान अवसर प्रदान किया जावे।

शिक्षक ग्रंथपाल के पद पर पदस्थ शिक्षकों के पद एवं वेतनमान का नवीन भर्ती नियम में कोई उल्लेख नहीं होने के कारण उनके साथ अस्तित्व का प्रश्न उत्पन्न हो गया है, इस कारण उन्हें पदोन्नति के अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, अतः वेतनमान को नए भर्ती नियम में उचित स्थान प्रदान करें अथवा शिक्षक ग्रंथपाल के पद को शिक्षक संवर्ग का मानते हुए व्याख्याता/प्रधानपाठक के पद पर पदोन्नति दिया जावे।

उद्योग शिक्षक के पद पर कार्यरत शिक्षकों के पदोन्नति के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं होने के कारण वे पदोन्नति से वंचित हो रहे है, अस्तु उनके लिए उचित व्यवस्था बनाई जाए अथवा शिक्षक संवर्ग में ही मानते हुए व्याख्याता / प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति प्रदान किया जावे। सहायक शिक्षक उर्दू को शिक्षक उर्दू के पद पर पदोन्नति दिया जावे।

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