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शिक्षक व सहायक शिक्षक भर्ती में विषयवार पदों की भर्ती बाध्यता खत्म, कैबिनेट के फैसले के बाद राजपत्र में भी हुआ प्रकाशन

रायपुर 11 जुलाई 2023। छत्तीसगढ़ में बस्तर और सरगुजा संभाग में भर्ती नियमावली में संशोधन का राजपत्र में प्रकाशन हो गया है। 6 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों के रिक्त 3722 एवं सहायक शिक्षकों के 5577 पद भरने के लिए भर्ती नियम को शिथिल करते हुए स्वीकृत सेटअप में विषयवार पदों की भर्ती की बाध्यता को हटाए जाने का निर्णय लिया गया था।

कैबिनेट के फैसले के बाद अब राजपत्र में इसका संशोधन प्रकाशित कर दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक …

अनुसूची-2 के सरल क्रमांक 33 के कॉलम (8)में शब्द तथा चिन्ह “यह पदोन्नति/सीधी भर्ती सेटअप में स्वीकृत विषयवार पदों पर होगी” का लोप किया जाता है।

शिक्षक भर्ती के रिजल्ट फाइनलाइज करने पर लगी है हाईकोर्ट की रोक

शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के फाईनल करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। सेवा भर्ती नियम 2019 के विपरीत शिक्षक भर्ती विज्ञापन में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने एवं विषय वार विज्ञापन जारी नहीं करने पर दायर याचिका सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने शासन से जवाब तलब करते हुए भर्ती प्रक्रिया फाईनल करने पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। .इस मामले में याचिकाकर्ता वेदप्रकाश एवं अन्य ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से एक याचिका प्रस्तुत कर बताया कि छ0ग0 शासन द्वारा शिक्षक के टी-संवर्ग के 4659 पद एवं ई-संवर्ग के 1113 पदों की भर्ती हेतु दिनांक 04.05.2023 को विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें शिक्षक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया । अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का प्रावधान भी विज्ञापन में किया गया है।जबकि छग स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक तथा प्रशासनिक ) संवर्ग भर्ती नियम 2019 में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है इसके अलावा उक्त पदोन्नति तथा भर्ती नियम 2019 की अनुसूची -2 के कॉलम 33 के अनुसार शिक्षक के पद पर विषयवार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति किया जाना है किंतु जो विज्ञापन जारी किया गया वहां केवल शिक्षक के लिए जारी किया गया एवं किसी प्रकार का विषय का वर्गीकरण नहीं किया गया जबकि सभी विषय अंग्रेजी, गणित, संस्कृत आदि विषयों के लिए अलग अलग पद जारी किया जाना था।

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