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प्रमोशन आदेश देखिये : 6 अक्टूबर तक करना होगा ज्वाइन ….कोर्ट की अवमानना पर बोले ..

रायपुर 28 सितंबर 2022। छत्तीसगढ़ में प्रमोशन की बाट जोह रहे शिक्षकों को नवरात्र के तीसरे दिन तोहफा मिला है। बालोद जिले से प्रमोशन का आदेश जारी हो गया है। हालांकि कानूनी पेचदगियों से बचने के लिए इस दफा प्रमोशन आर्डर सामूहिक ना जारी कर व्यक्तिगत तौर पर जारी किया गया है, ताकि गतिरोध की स्थिति में संपूर्ण प्रमोशन की प्रक्रिया बाधित ना हो।

nwnews24.com ने बालोद DEO से बात की थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रधान पाठक के पद पर स्टे नहीं है, इस संबंध में शिक्षा विभाग के लीगल टीम से बात करने के बाद ही प्रमोशन आदेश जारी किया गया है। इधर कुछ शिक्षक इसे अदालत की अवमानना बता रहे हैं और कोर्ट में आदेश को चुनौती देने की बात कह रहे हैं। इधर, कोर्ट की अवमानना के सवाल पर बालोद DEO ने स्पष्ट किया…

“कोर्ट की अवमानना की बात कहीं से नहीं है, हमने लीगल टीम ने अपोनियन लिया है, उनके परामर्श से ही हमने प्रमोशन आदेश जारी किया है, जिस याचिका में प्रधान पाठक के प्रमोशन का मामला था, वो याचिका वापस ले ली गयी है, लिहाजा कोर्ट की अवमानना का सवाल ही नहीं उठता। प्रधान पाठक की पदोन्नति में किसी भी तरह का कोई स्टे नहीं है”

इधर शिक्षकों का प्रमोशन आदेश वायरल होना शुरू हो गया है। शिक्षकों को पदोन्नति के उपरांत नये जगहों पर भी पोस्टिंग दी गयी है, सभी शिक्षकों को अक्टूबर तक पदोन्नत पोस्टिंग वाली जगह पर ज्वाइन करने को कहा गया है।

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