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Shri Krishna Janmabhoomi : श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही इदगाह मामले में विवादित स्थल के सर्वे का आदेश.. कोर्ट ने 20 जनवरी तक मांगी रिपोर्ट

मथुरा 24 दिसंबर 2022। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए मथुरा की कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश दिया है। मथुरा के सिविल जज सीनियर डिविजन तृतीय सोनिका वर्मा की अदालत ने ये आदेश शनिवार को दिया। कोर्ट ने आदेश हिंदू सेना द्वारा दायर किए गए दावे में दिया है, वहीं इस संबंध में वादी अधिवक्ता शैलेश दुबे ने जानकारी दी है। उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने और शाहीईद गाह को हटाने के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने प्रमुख रूप से तीन मांगे रखी थी।

वादी ने अपनी मांगों में पुराने समझौते की डिग्री को शून्य करने, 13.37 एकड़ भूमि में अवैध रूप से किए गए निर्माण को रोकने और हटाने तक यथास्थिति बनाए रखने के अलावा विवादित स्थल की सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर भेजकर रिपोर्ट मांगने की मांग रखी थी. हिंदू सेना के दावे पर सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद का अमीन सर्वे करने का आदेश किया है. इसकी रिपोर्ट 20 जनवरी तक पेश करनी होगी.

जानकारी के मुताबिक श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से दायर अपील पर मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई हुई. सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश दिया. वादी की तरफ से कहा गया है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर तोड़कर औरंगजेब द्वारा ईदगाह तैयार कराई गई थी. उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के समक्ष पेश किया.

उन्होंने वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही मस्जिद ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी चुनौती दी है. वादी के अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया कि आठ दिसंबर को अदालत के समक्ष पूरा मामला रखा. अदालत ने उसी दिन केस को दर्ज कर लिया था और अमीन को वास्तविक स्थिति की सर्वे कर नक्शे सहित रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं. इस संबंध में 22 दिसंबर को अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी. अब 20 जनवरी तक विवादित स्थल की सर्वे कर रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी.

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