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कर्मचारियों के महंगाई राहत के भुगतान पर मुख्यमंत्री ने दिया जवाब… विधायक शैलेश पांडेय के सवाल पर ये आया सदन में जवाब..

रायपुर 22 मार्च 2023। विधानसभा में आज महंगाई राहत के भुगतान को लेकर भी सवाल पूछे गये। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडेय छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनर अधिकारियों, कर्मचारियों के मंहगाई राहत भुगतान की धारा 49 (6) से संबंधित विषय में सवाल पूछा। विधायक शैलेश पांडेय ने पूछा कि क्या छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धारा 49 (6) के अनुसार पेंशन के अतिरिक्त देय महंगाई राहत के भुगतान हेतु छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश शासन की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? उन्होंने इसकी वजह भी जाननी चाही। उन्हों कहा कि धारा 49 को विलोपित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं।

जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को देय महंगाई राहत के भुगतान हेतु मध्यप्रदेश शासन की सहमति जरूरी है। केन्द्रीय शासन द्वारा अधिनियमित मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 एवं छठी अनुसूची में पेंशन दायित्व का प्रभाजन संबंधी प्रावधान है। ऐसे में इस प्रावधान अनुसार नवीन दायित्वों के सृजन पर सहमति जरूरी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 केन्द्रीय शासन द्वारा अधिसूचित अधिनियम है। केन्द्रीय शासन के अधिनियम में कोई संशोधन/विलोपन केन्द्रीय शासन द्वारा ही किया जा सकता है।

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