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CMHO बिलासपुर के ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक… संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी…पढ़िये क्या है पूरा मामला

बिलासपुर 29 जून 2022। बिलासपुर CMHO प्रमोद महाजन के ट्रांसफर क्रियान्वयन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 24 जून को स्वास्थ्य विभाग ने रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डा अनिल श्रीवास्तव को सीएमएचओ का प्रभार देने का आदेश जारी किया था। आदेश में ये भी कहा गया था कि अनिल श्रीवास्तव के सीएमएचओ का प्रभार लेने के बाद प्रमोद महाजन बिलासपुर सीएमएचओ के प्रभार से मुक्त होंगे। इस मामले में प्रमोद महाजन ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी, संदीप सिंह और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

मामले की सुनवाई आरसीएस सामंत की कोर्ट में याचिका में कहा गया कि प्रमोद महाजन को स्थानांतरित करते हुए ईएनटी विशेषज्ञ जिला हास्पीटल बिलासपुर से सीएमएचओ बिलासपुर बनाया गया था। उस आदेश को मुख्यमंत्री ने अनुमोदित किया गया था। 10 मार्च 2022 को डॉ. महाजन को वर्तमान कर्तव्यों, जो कि सीएमएचओ बिलासपुर के साथ-साथ आगामी आदेश तक सम्भागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ बिलासपुर सम्भाग, बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से पक्ष रखते हुए कहा कि डा प्रमोद महाजन की पोस्टिंग 2019 में सीएमएचओ बिलासपुर के पद पर समन्वय से अनुमोदन प्राप्त कर की गयी थी, जबकि 26 जून 2022 को सिर्फ अवर सचिव स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आदेश जारी कर ट्रांसफर कया गया। मुख्यमंत्री का समन्वय अनुमोदन नहीं लिया गया। आदेश में सिर्फ ये लिख दिया गया कि वो सीएमएचओ पद से मुक्त होंगे, लेकिन स्थानांतरण के बाद वो कहां जायेंगे, इसका जिक्र नहीं है।

याचिकाकर्ता की मूल पदस्थापना बिलासपुर में है, 10 मार्च 2022 को उन्हें संचालक स्वास्थ्य सेवाएं बिलासपुर का एडिश्नल चार्ज दिया गया था, इसलिए मूद पद पर न रहते हुए अतिरिक्त प्रभार का कोई औचित्य नहीं होता। साथ यह भी उल्लेख किया गया है कि डा अनिल काफी जूनियर हैं और प्रभार पर सिर्फ सीनियर अफसर को पदस्थ किया जाता है, इसका उल्लेख जीएडी ने किया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने अवर सचिव हेल्थ, डायरेक्टर हेल्थ और डा अनिल कुमार श्रीवास्तव को नोटिस जारी किया है। साथ ही याचिकाकर्ता को राहत देते हुए 24 जून के आदेश पर रोक लगा दी है। यह रोक आदेश के क्रियान्वयन न होने पर लागू होगी।

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