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काउंसिलिंग के 2 माह बाद भी आदेश जारी नहीं हुआ, हाईकोर्ट के दखल के बाद डीपीआई ने की थी काउंसिलिंग

रायपुर 30 जुलाई 2023। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण श्रीवास्तव व जगदलपुर के जिला अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ.2-88/2022/20 दो के तहत दिनांक 30/09/2022 को स्थानान्तरण आदेश जारी किया गया, जिसके तहत इन सभी शिक्षकों ने अपने स्कूल व विकासखण्ड कार्यालय से कार्यमुक्त हो गये थे, तत्पश्चात दिनांक 29.12.2022 को छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-12-89/2022/20 दो के तहत कण्डिका 3 का उल्लेख करते हुए स्थानान्तरण आदेश निरस्त किया गया।

जिससे विक्षुब्ध होकर इन शिक्षको ने निरस्तीकरण आदेश को वकील के माध्यम से उच्च न्यायालय बिलासपुर में चुनौती दिया गया,,जिसको उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए दिनांक 25.04.2023 को आदेश सुरक्षित कर रखा था, जिसकी सत्यापित प्रति दिनांक 16.05.2023 को पारित आदेश की कापी प्राप्त किया जिसे कोर्ट ने निरस्तीकरण आदेश को खांरिज करते हुए एवं पूर्व आदेश को स्टैंड करते हुए शिक्षको काऊसलिंग के माध्यम से नवीन जगह पदस्थापना आदेश जारी करने का आदेश जारी किया गया ।

फिर कोर्ट की आदेश की कापी को लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन व महानदी भवन शिक्षा सचिव महोदय के पास दिनांक 22.06.2023 को आदेश की प्रति जमा किया गया था जिसके पश्चात लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक/स्था.1/स्थानां/न्या.प्र./30/2023 /283 के तहत दिनांक 02.06.2023 को 11 शिक्षकों का काऊसलिंग कराया गया।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि यह अत्यंत खेदजनक विषय है कि डीपीआई के द्वारा 2 माह पूर्व काउंसिलिंग किया गया था, किन्तु शिक्षक अपने पदस्थापना आदेश के लिए बार बार डीपीआई के चक्कर काट रहे है, काऊसलिंग के दो माह पश्चात भी अभी तक संशोधित आदेश जारी नहीं किया जाना विभाग के कार्य पर संदेह पैदा कर रहा है,, कबीरधाम, कांकेर व अन्य स्थान से स्थानांतरित शिक्षकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है, एक प्रकार से यह कोर्ट के आदेश का अवेहलना भी है। विभाग काउंसिलिंग किये गए शिक्षकों का पदस्थापना आदेश तत्काल जारी करे, जिससे वे शाला में शिक्षण सेवा दे सके।

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