Uncategorized @hi

शिक्षकों की तबादला नीति कब ?….छत्तीसगढ़ में हजारों शिक्षक कर रहे इंतजार….इस राज्य ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद कर दिया टाइम टेबल जारी… बदले नियम से हो रहा तबादला…

 रांची/रायपुर 1 जुलाई। छत्तीसगढ में शिक्षक तबादला नीति का इंतजार कर रहे हैं। पिछले दो सालों से ट्रांसफर की वाट जोह रहे शिक्षकों को इस साल पूरी उम्मीद थी कि राज्य सरकार उनके लिए स्थानांतरण नीति लायेगी, जिसका लाभ शिक्षकों को मिलेगा, लेकिन अभी तक सरकार का रूख स्पष्ट नहीं हुआ है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर होने पर सस्पेंड नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के ट्रांसफर पर भले ही सरकार की चुप्पी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य झाऱखंड में शिक्षकों का तबादला शुरू हो गया है। झारखंड की सरकार ने बकायदा टाइम टेबल भी जारी कर दिया है।

झारखंड कैबिनेट ने दी ट्रांसफर नीति को मंजूरी

कैबिनेट से स्वीकृत होने बाद स्कूली शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी. इसके लिए जिले को 5 जोन में बांट दिया गया है. जोन एक में जिला मुख्यालय व जोन दो में अनुमंडल व प्रखंड मुख्यालय के विद्यालयों को रखा गया है.नियमावली के अनुसार, अब शिक्षक जोन एक व दो में सामान्यतया (एक टर्म) पांच वर्ष से अधिक के लिए पदस्थापित नहीं किये जायेंगे. विशेष परिस्थिति में पांच वर्ष से अधिक पदस्थापित रहने की स्थिति में एचआरए,टीए का लाभ नहीं दिया जायेगा. शिक्षक स्वयं इससे संबंधित वित्तीय लाभ की राशि की निकासी नहीं करने की जानकारी अपने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को देंगे. राशि निकासी होने की स्थिति में दोनों दोषी होंगे.जोन एक व दो में जहां एक टर्म से अधिक के लिए शिक्षक पदस्थापित नहीं होंगे, वहीं जोन तीन से पांच तक में पदस्थापित शिक्षक एक टर्म से अधिक समय तक रहने के लिए आवेदन दे सकते हैं. शिक्षक के अनुरोध के आधार पर एक टर्म से अधिक के लिए इन जोनों में उनका पदस्थापन किया जा सकता है.

शिक्षक अपने गृह जिला में करा सकेंगे स्थानांतरण :

शिक्षक स्थानांतरण नियमावली के प्रभावी होने से शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण शुरू होगा. शिक्षक अपने गृह जिला में स्थानांतरण करा सकेंगे. नियमावली में किये गये बदलाव के अनुसार, शिक्षकों की सेवा पुस्तिका में दर्ज गृह जिला में विशेष परिस्थिति में बदलाव करा सकेंगे. वैसे सेवा पुस्तिका में दर्ज जिला ही शिक्षकों का गृह जिला माना जायेगा. पति-पत्नी के एक जिला में पदस्थापित होने पर दोनों को एक विद्यालय में पदस्थापित नहीं किया जायेगा.

अंतर जिला स्थानांतरण में ऐसे मिलेगी प्राथमिकता :

अंतर जिला स्थानांतरण के लिए प्राथमिकता का निर्धारण किया गया है. अलग-अलग जोन में पदस्थापन, उम्र, प्राथमिकता के अनुरूप कोटि पर अलग-अलग अंक का निर्धारण किया गया है.महिला में विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित शिक्षिका, सैन्य कर्मी की विधवा को प्राथमिकता दी जायेगी. दिव्यांग कोटि में दृष्टि, चलन नि:शक्त, व मूक एवं बधिर को क्रमवार प्राथमिकता मिलेगी. प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षकों के स्थानांतरण में स्थानीय भाषा की जानकारी रखने वाले शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी .

अंतर जिला स्थानांतरण मंत्राल से

नियमावली के तहत प्राथमिक से लेकर प्लस टू विद्यालय तक के शिक्षकों का स्थानांतरण होगा. प्राथमिक व हाइस्कूल के शिक्षकों का सामान्य स्थानांतरण जिला व अंतर जिला स्थानांतरण मंत्रालय स्तर पर एवं प्लस टू विद्यालय के शिक्षकों का दोनों तरह का स्थानांतरण मंत्रालय स्तर पर ही होगा. स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष दिसंबर तक पूरी कर ली जायेगी.

तीन वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी :

शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए तीन वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी. शिक्षक जिस स्थानीय भाषा की परीक्षा से उत्तीर्ण हुए हैं उस भाषावाले जिला में ही उनका स्थानांतरण होगा.

जल्द शुरू होगी स्थानांतरण की प्रक्रिया : शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा है कि शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी. जिलों को दिशा-निर्देश जारी किया जा रहा है. शिक्षकों को अब गृह जिला में स्थानांतरण का अवसर मिलेगा. शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी.

स्थानीय भाषा के अनुरूप ही होगा अंतर जिला स्थानांतरण

मुख्यालय व शहरी इलाके में पांच वर्ष से अधिक पदस्थापित रहने पर एचआरए व टीए का नहीं मिलेगा लाभ

शिक्षकों के गृह जिला स्थानांतरण की भी शुरू होगी प्रक्रिया

शिक्षक विशेष परिस्थिति में सेवा पुस्तिका में अंकित गृह जिला में कर सकेंगे बदलाव

शिक्षकों के तबादले के लिए शिड्यूल जारी

30 जून 2022 तक: जिला स्तरीय स्थापना समिति से जोनवार स्कूलों का बंटवारा
15 जुलाई तक: स्कूलों में शिक्षकों के कार्यरत, स्वीकृत, रिक्त पद और शिक्षक-छात्र अनुपात का प्रकाशन
10 अगस्त तक: प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, सहायक शिक्षकों का स्कूलवार-जोन वार सूची का प्रकाशन
पांच सितंबर तक: आवश्यकता से अधिक शिक्षकों का संवर्गवार चयन और सूची का प्रकाशन
पांच अक्तूबर तक: जोन एक, दो व तीन में वर्षों से काम कर रहे शिक्षक की सूची का प्रकाशन
नवंबर-दिसंबर तक: आवश्यकता से अधिक शिक्षकों व प्रशासनिक रूप से शिक्षकों का तबादला, हर जोन एक-दो-तीन से अधिकतम 20 प्रतिशित शिक्षक का जोन चार-पांच में स्थानांतरण
फरवरी 2023 में: जोन वार सामान्य स्थानांतरण के लिए लिए जाएंगे आवेदन
फरवरी व उसके बाद: पारस्परिक तबादले के लिए असाध्य रोगी, दिव्यांग, महिला व अन्य गंभीर बीमार का आवेदन
फरवरी व उसके बाद: अंतरजिला स्थानांतरण के लिये आवेदन लिए जाएंगे
अप्रैल व उसके बाद: सामान्य तबादला के लिए रिक्त पदों की सूची व प्राथमिकता सूची का प्रकाशन
मई व उसके बाद: सूची के लिए आयी आपत्तियों का निबटारा
जून के पहले सप्ताह में: संशोधित सूची का प्रकाशन
जून के दूसरे सप्ताह में: रिक्त पदों की सूची पर विचार करने के लिए परामर्श कैंप का आयोजन
30 जून तक: सामान्य स्थानांतरण के लिए जिला व राज्य स्तरीय स्थापना समिति से अनुमोदन
जून-जुलाई तक: अंतर जिला स्थानांतरण के लिए प्राथमिक व माध्यमिक निदेशक द्वारा विचार व निर्णय

Back to top button