शिक्षक-प्रधान पाठक निलंबित: नहीं सुधरे, फिर दूसरी बार प्रधान पाठक हो गये सस्पेंड, इंस्पेक्शन के दौरान मिले थे इस हाल में..

धमतरी 6 अगस्त 2024। शराब के नशे में स्कूल पहुंचने वाले प्रधान पाठक और शिक्षक को डीईओ टी.आर. जगदल्ले ने निलंबित कर दिया है, जानकारी के मुताबिक हद तो तब हो गई जब हेड मास्टर ऐसे ही प्रकरण में दोबारा निलंबित हुए हैं।

इस बाबत जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है, जिसमें लिखा है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड मगरलोड़ से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर वेदप्रकाश साहू प्रधानपाठक, शासकीय प्राथमिक शाला छिपली ब्लॉक मगरलोड़ के विरूद्ध शराब सेवन कर विद्यालय आने, कर्तव्य पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की शिकायत प्राप्त हुई है,पूर्व में भी संबंधित के विरूद्ध शराब सेवन कर विद्यालय आने की शिकायत पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था,वेदप्रकाश साहू ने भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नही करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने तथा गुण-दोषों के परीक्षणोपरांत निलंबन से बहाल कर शासकीय प्राथमिक शाला छिपली वि.खं. मगरलोड़ में बहाल किया गया था,किन्तु इनके कार्य व्यवहार में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हुआ, वेदप्रकाश साहू प्रधानपाठक का यह कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम (iii, iii) व नियम 23 (ख) के प्रतिकूल है।उन्हें छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 तथा नियम 10 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

इसी तरह 23 जुलाई को तहसीलदार मगरलोड़ के औचक विद्यालय निरीक्षण के दौरान पीतम राम कंवर, सहायक शिक्षक (एल. बी), शासकीय प्राथमिक शाला सोनेवारा, वि.खं. मगरलोड़ क्लासरूम में नशे की हालत में पाये गये,छात्र-छात्राओं एवं ग्रामवासियों द्वारा पीतम राम कंवर के प्रतिदिन शराब पीकर विद्यालय आने एवं अध्यापन कार्य नही कराने की पुष्टि की गई,पीतम राम कंवर का यह कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम (i,ii, iii) व नियम 23 (ख) के प्रतिकूल है। पीतम राम कंवर, सहायक शिक्षक (एल.बी), शासकीय प्राथमिक शाला सोनेवारा, वि.खं. मगरलोड़ को छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 तथा नियम 10 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

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दोनो प्रकरण में विभागीय जांच संस्थित कर लक्ष्मणराव मगर, सहायक संचालक (यो.) को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है।

वेदप्रकाश साहू प्रधान पाठक और पीतम राम कंवर, सहायक शिक्षक (एल.बी) का निलंबन मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, कुरूद नियत किया जाता है एवं निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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