CG- छत्तीसगढ़ में नयी भर्तियों को लेकर बड़ा आदेश, इन नियुक्तियों के लिए लेनी होगी नये सिरे से वित्त की अनुमति

रायपुर 10 सितंबर 2024। छत्तीसगढ़ में होने वाली सीधी भर्ती को लेकर वित्त विभाग ने नया आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने नये निर्देश में कहा है कि जनवरी 2024 से पहले जिन पदों पर भर्ती के लिए विभागों ने वित्त विभाग के अनुमति ली थी, लेकिन भर्ती के संबंध में विज्ञापन का प्रकाशन नहीं कराया गया है, ऐसी अनुमति को निरस्त कर दिया गया है।

मतलब, अब वित्त विभाग के नये सिरे से विभाग को अनुमति लेनी होगी। वित्त विभाग ने इसे लेकर सभी कमिश्नर, विभागाध्यक्ष, कमिश्नर और कलेक्टर को आदेश जारी कर दिया है। निर्देश के मुताबिक अब विभागों को भर्ती के संरर्भ में नये सिरे प्रस्ताव तैयार करना होगा। आपको बता दें कि वित्त विभाग ने पूर्व में एक प्रपत्र जारी किया था। जिसमें विभागों को निर्देशित किया गया था, नयी रिक्तियों के संदर्भ में विभागों को अब उसी प्रारुप में अनुमति के लिए वित्त विभाग को भेजना होगा।

लिहाजा, अब नयी अनुमति के लिए विभाग की तरफ से जो प्रस्ताव वित्त को भेजा जायेगा, वो उसी प्रारुप के अनुरूप होना चाहिये। आपको बता दें कि पूर्ववर्ती सरकार ने चुनाव के ठीक पहले कई विभागों में रिक्तियां निकाली थी, वित्त विभाग  अप्रूवल भी दिया था, लेकिन ना तो विज्ञापन जारी किये गये और ना ही प्रक्रिया ही आगे बढ़ पायी। लिहाजा अब राज्य सरकार ने जनवरी 2024 के पूर्व के उन तमाम भर्ती अनुमति को निरस्त करने का फैसला लिया है। अब नये सिरे से अनुमति के बाद ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी।

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