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नाबालिग लड़की से रेप के केस में BJP विधायक को 25 साल की सजा , 10 लाख का लगा जुर्माना….

उत्तर प्रदेश 15 दिसंबर 2023|UP के सोनभद्र जिले के एक स्थानीय MP/MLA कोर्ट ने 12 दिसंबर को BJP विधायक रामदुलार गोंड को नौ साल पहले एक नाबालिग लड़की से रेप के मामले में दोषी ठहराया था और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज यानी 15 दिसंबर को MP/MLA कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है. दोषी विधायक को कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई है और 10 लाख का भी जुर्माना भी लगाया है. BJP MLA पर POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था.

विशेष लोक अभियोजक सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने कहा था, MP/MLA कोर्ट के एडिशनल जिला जज एहसान उल्लाह खान ने बीजेपी विधायक को 2014 के नाबालिग रेप मामले में दोषी पाया है. उन्होंने बताया, “कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय करते हुए बीजेपी MLA को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. गोंड यूपी के सोनभद्र जिले के दुद्धी विधानसभा इलाके से विधायक हैं.

पोक्सो के तहत दर्ज हुआ था केस

गोंड उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं. त्रिपाठी ने बताया कि यह घटना चार नवंबर 2014 की है जिसमें भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (दुष्कर्म), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के प्रावधानों के तहत विधायक पर मुकदमा दर्ज हुआ था. घटना के समय विधायक की पत्नी ग्राम प्रधान थीं.

पोक्सो अदालत में चल रही थी सुनवाई

इस मामले में रामदुलार गोंड को एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी बनाया गया था. पीड़ित लड़की के भाई की तहरीर पर म्योरपुर थाना की पुलिस ने मामला दर्ज किया था. गोंड उस समय विधायक नहीं थे और मामले की सुनवाई पोक्सो अदालत में चल रही थी. गोंड के विधायक निर्वाचित होने के बाद मामले की सुनवाई सांसद/विधायक (एमपी/ एमएलए) अदालत में स्थानांतरित कर दी गई.

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