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CG : अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज, शराब घोटाला मामले में विशेष न्यायलय ने खारिज की जमानत याचिका, अब 16 मई तक जेल में रहना होगा

रायपुर 4 मई 2024। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर को कोर्ट से आज भी राहत नही मिल पायी। शराब घोटाला में फंसे अनवर ढेबर की जमानत को लेकर रायपुर की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अपनी दलील रखी। दोनों पक्षें के वकील को सुनने के बाद कोर्ट ने अनवर ढे़बर की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अनवर ढेबर को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां तीसरे चरण के चुनाव की सरगर्मी है। वहीं दूसरी तरफ पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए शराब घोटाला मामले मंे फंसे अनवबर ढेबर को आज एक बार फिर रायपरु की विशेष अदालत से झटका लगा है। आपको बता दे कि छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में 2000 करोड़ के आबकारी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। एजेंसी ने कारोबारी अनवर ढेबर, रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, आबकारी के पूर्व अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, नवीन केडिया, आशीष, सौरभ केडिया समेत अन्य आरोपियों की 205 करोड़ की संपत्तियां अटैच कर ली है।

छत्तीगढ़ में हुए आबकारी घोटाले की जांच ईडी के साथ ही ईओडब्लू की टीम भी कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार की दोनों ऐजेंसियों की जांच में कई चैकाने वाले खुलासे भी हुए है। शराब घोटाला मामले में जमानत के लिए अनवर ढेबर द्वारा याचिका लगायी गयी थी।  पिछली सुनवाई के दौरान रायपुर की विशेष कोर्ट ने अनवर ढेबर, अरविंद सिंह और अरुणपति त्रिपाठी को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। 16 मई तक तीनों आरोपी अब जेल में ही रहेंगे। वहीं ईडी और ईओडब्लू की टीम के द्वारा जांच का दायरा बढ़ाये जाने से इस घोटाले में शामिल अन्य लोगों की चिंता बढ़ रही है।

 

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