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CG ब्रेकिंग: कलेक्टर ने नियम विरूद्ध पदोन्नति को किया निरस्त, महिला एवं बाल विकास विभाग का सामने आया कारनामा, कलेक्टर ने नये सिरे से पदोन्नति के दिए निर्देश

कोरबा 8 अप्रेल 2024। कोरबा जिला में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नियम विरूद्ध आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्निति का मामला सामने आया है। कलेक्टर ने विभाग की इस गंभीर लापरवाही पर एक्शन लेते हुए तत्काल नियम विरूद्ध हुए पदोन्नित को निरस्त कर दिया है। कलेक्टर के इस एक्शन के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कलेक्टर अजीत वसंत ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को नये सिरे से पदोन्नति करने के निर्देश दिए हैं।

आंगनबाड़ी केंद्र में रिक्त पदों पर पदोन्नित में मनमानी का ये मामला पाली विकासखंड का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पाली ब्लाॅक के ग्राम पंचायत चैतमा तहसील पाली अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र ग्राम भरूह़ामुड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों में पदोन्नति उपरांत उसी ग्राम के आंगनबाड़ी सहायिका अथवा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की पदोन्नति की जानी थी। इसके लिए विभाग द्वारा परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना पाली द्वारा रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर पदोन्नति हेतु पांच वर्ष सेवा पूर्ण कर चुकी सहायिका एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जानकारी मंगाई गई थी।

इस दौरान मूल्यांकन समिति के द्वारा योग्यता सूची तैयार कर अनुमोदन पश्चात प्रथम क्रम में आवेदिका उमा सिंह, चूड़ामणी सिंह का पदोन्नति कर लिया गया। इस संबंध में मदन गोपाल और भरूह़ामुड़ा गांव के ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर अजीत वसंत से शिकायत की गई थी। कलेक्टर द्वारा इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण दर्ज करते हुए संपूर्ण मामले की सुनवाई की गई। प्रकरण में आवेदक द्वारा संलग्न दस्तावेज और परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना पाली द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं शासन के निर्देश का अवलोकन किया गया।

जिसमें स्पष्ट हुआ कि आंगनबाड़ी सहायिका,मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का उसी ग्राम का निवासी होना अनिवार्य है, न कि ग्राम पंचायत के किसी भी ग्राम का। प्रस्तुत प्रकरण में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संलग्न दस्तावेजों से यह स्पष्ट हुआ कि पदोन्नति का आधार ग्राम पंचायत माना गया है, जोकि शासन के जारी निर्देशों के विरूद्ध है। जिस पर कलेक्टर अजीत वसंत ने कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना पाली के पदोन्नति आदेश को निरस्त कर शासन के निर्देशों का पालन करते हुए, फिर से पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए।

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