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यूट्यूब के अश्लील ऐड की वजह से हुआ फेल… 75 लाख हर्जाना दिलाने के लिए छात्र ने लगायी याचिका… सुप्रीम कोर्ट ने कहा, घटिया याचिका के लिए भरिए हर्जाना

नयी दिल्ली 10 दिसंबर 2022। गूगल इंडिया से 75 लाख रुपये का मुआवजे की मांग रहे याचिकाकर्ता पर सुप्रीम कोर्ट ने उल्टे जुर्माना लगा दिया. याचिकाकर्ता का कहना था कि यूट्यूब पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों के चलते उसका ध्यान भंग हुआ और वह परीक्षा में फेल हो गया. कोर्ट ने कहा कि यह बेहद खराब याचिका है. इसके जरिए कोर्ट का समय बर्बाद किया गया.

छात्र ने यूट्यूब पर उपलब्ध इन वीडियोज के बीच आने वाले विज्ञापनों में अश्लील कंटेंट भी होता है. इन्हीं अश्लील कंटेंट के कारण परीक्षा में फेल हुए एक छात्र ने यूट्यूब पर केस करते हुए 75 लाख रुपए का हर्जाना मांगा. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्टूडेंट की याचिका को सबसे घटिया याचिका करार देते हुए केस को खारिज कर दिया. साथ ही कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए स्टूडेंट पर 25 हजार रुपए का फाइन लगा दिया.

मध्य प्रदेश के पन्ना के रहने वाले याचिकाकर्ता आनंद किशोर चौधरी ने कहा था कि वह राज्य सेवा की एक परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे. इस दौरान यूट्यूब देखते हुए उन्होंने लगातार ऐसे विज्ञापन मिले, जिसमें सेक्सुअल सामग्री थी. इससे उनका ध्यान भटका और उन्हें परीक्षा में सफलता नहीं मिली. इसको लेकर उन्होंने गूगल इंडिया से 75 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. आनंद ने याचिका में बताया था कि उसका ऐड से ध्यान भटका जिसके कारण वो पेपर में वो सफल नहीं हो सका. 

सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ में सुनवाई हुई. इस दौरान पीठ ने नाराजगी जताते हुए याचिका को सबसे घटिया करार दिया और याचिका खारिज कर दी. साथ ही पीठ ने कहा, ”यदि आप विज्ञापन नहीं देखना चाहते तो न देखें. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि यह याचिका दिलचस्प तो है, लेकिन बेहद बेतुकी भी है.”

छात्र पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए छात्र से कहा, ”आपने कोर्ट का समय बर्बाद किया है, इसके लिए आप पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाता है.’

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