CG- बिना हवलदार बने आरक्षकों को मिलेगा विवेचना का अधिकार, आरक्षकों को दी जा रही है ये खास ट्रेनिंग ..

राजनांदगांव 10 अगस्त 2024। पुलिस विभाग में एक बड़ा प्रयोग होने जा रहा है। 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके एवं क्रमोन्नति प्राप्त कर वेतन मैट्रिक्स 6 लेवल प्राप्त कर रहे वरिष्ठ आरक्षकों को विवेचना का अधिकार मिलने जा रहा है। नया कानून के अन्तर्गत शासन ने पहली बार वरिष्ठ आरक्षकों को विवेचना का अधिकार दिया जा रहा है।हालांकि इससे पहले आरक्षकों को पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये आरक्षक पहले विवेचना अधिकारी के सहयोगी के रूप में काम करते थे, लेकिन अब वो खुद ही विवेचना करेंगे। राजनांदगांव में पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग की पहल पर क्रमोन्नत वेतनमान मैट्रिक्स-6 प्राप्त करने वाले वरिष्ठ आरक्षकों को अन्वेषण का दायित्व सौंपने के पूर्व अन्वेषण (विवेचना कार्यवाही) संबंधी जानकारी दी जा रही है।

12 अगस्त तक हर दिन अलग-अलग बैच में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव में ट्रेनिंग दी जा रही है। इन सभी को नवीन कानूनों भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण एवं लिखित परीक्षा उपरांत अब इन वरिष्ठ आरक्षकों को विवेचना के अधिकार दिये जायेंगे।क्रमोन्नति प्राप्त कर वेतन मैट्रिक्स 6 लेवल प्राप्त कर रहे वरिष्ठ आरक्षकों को भारत सरकार द्वारा तीन नवीन आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रशिक्षण के उदघाटन के दौरान पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने कहा कि छ0ग0 में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना हवलदार का प्रमोशन लिये विवेचना का अधिकार वरिष्ठ आरक्षकों को दिया जा रहा है। पहले वरिष्ठ आरक्षक सिर्फ विवेचना में सहायता करते थे, परन्तु लिखा पढ़ही का अधिकार नहीं था, लेकिन अब स्वंय वरिष्ठ आरक्षक विवेचना करेंगे। यह प्रशिक्षण राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों के द्वारा दिया जा रहा है। प्रशिक्षण एवं लिखित परीक्षा उपरांत अब इन वरिष्ठ आरक्षकों को विवेचना का अधिकार मिल जायेगा। छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग द्वारा अधिसूचित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत, 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके एवं क्रमोन्नति प्राप्त कर वेतन मैट्रिक्स 6 लेवल प्राप्त कर रहे वरिष्ठ आरक्षकों को विवेचना का अधिकार दिया जायेगा।

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