CG: शराब बेचने का टारगेट पूरा नहीं किया तो चीफ सेल्समैन होगा बर्खास्त……इन कर्मचारियों में ट्रांसफर के भी आदेश…पढ़िये
रायपुर 13 अक्टूबर 2021। शराब दुकानों के कर्मचारियों को लेकर लगातार मिल रही शिकायतो को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने निर्देश दिया है कि शराब दुकान में पदस्थ कर्मचारी एक साल से ज्यादा वक्त तक पदस्थ नहीं रहेगा, उसका दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जायेगा।
छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने सभी CSMCL के जीएम, AGM और जिला प्रबंधकों को पत्र लिखकर 3 बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए है।
निर्देश के मुताबिक
जिन देसी व विदेशी शराब दुकान में चीफ सेल्समैन व सेल्समैन 1 साल से अधिक समय से कार्यरत है, उनका ट्रांसफर दूसरे शराब दुकानों में किया जाए।
वहीं प्लेसमेंट एजेंसी ने जिन फील्ड अफसर के नियुक्ति की है, वो भी अगर किसी जगह पर एक साल से ज्यादा वक्त से पदस्थ है तो उनका भी तबादला दूसरे क्षेत्र में किया जाए।
सबसे अहम बात ये है कि साल 2019 में जितनी शराब की बिक्री होती थी, उन आंकड़ों के आधार पर टारगेट दुकान के चीफ सेल्समैन को दिया जाए, अगर चीफ सेल्समैन टारगेट पूरा नहीं करता है तो उसे बर्खास्त कर दिया जाए।