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शिक्षा विभाग में मातृत्व अवकाश को लेकर DPI ने जारी किया नया निर्देश, JD, DEO सहित संस्था प्रमुख को अवकाश को लेकर ये कही बात…

रायपुर 15 मई 2024। शिक्षा विभाग में महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश को लेकर नया निर्देश जारी किया गया है। DPI की तरफ से सभी संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी और प्राचार्यों और कार्यालय प्रमुख को निर्देश जारी कर मातृत्व अवकाश की सुविधा नियमानुसार प्रदान करने को कहा गया है।

पत्र में कहा गया है कि शिक्षा विभाग के नियंत्रणनाधीन स्थापनाओं में कार्यरत महिला कर्मचारी, चाहे वो सीधे नियोजित की गई हो या फिर किसी एजेंसी के जरिए पदस्थ या फिर संविदा नियमों के तहत कार्य कर रही हो, सभी को एक समान मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत समस्त प्रावधानों का लाभ दिया जाएगा।

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