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CG NEWS: न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए गाइडलाइन जारी, पार्टी स्थल पर रखी जायेगी तीसरी नजर से निगरानी, रात को इस समय के बाद अगर किया हंगामा तो होगी….

रायपुर 17 दिसंबर 2022: नये साल की उल्टी गिनती शुरू हो गयी हैं। कोरोना संक्रमण थमने के बाद इस साल लोग न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए खासे उत्साहित हैं। ऐसे में राजधानी रायपुर में न्यू ईयर पार्टी को लेकर एक गाइडलाइन जारी कर दी गई है। रात साढ़े 12 बजें के बाद सभी पार्टियों पर पाबंदी का आदेश जारी किया गया हैं। कोविड काल के बाद यह पहला मौका है, जब न्यू ईयर के जश्न में कोई खास पाबंदियां नहीं लगाई गई हैं। ऐसे में समय सीमा और कानून व्यवस्था को देखते हुए रात साढ़े 12 बजें तक का परमिशन जारी किया गया हैं।

रायपुर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल से चर्चा के बाद एक खास बैठक आयोजित की गई थी। एडीएम एनआर साहू ने रायपुर शहर के सभी होटल मैरिज पैलेस क्लब कैफे मालिकों की एक बैठक लेकर नए साल के लिए आयोजित होने वाली पार्टियों के लिए गाइड लाइन तय किया गया है।

इस साल नए साल के जश्न में कोई रोक-टोक नहीं होगी। लेकिन कुछ खास नियमों का जरूर पालन करना होगा। जिला प्रशासन की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक न्यू ईयर इवेंट पार्टीज में शराब परोसने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। लाइसेंस की जांच करने के लिए अलग से प्रशासनिक टीम भी बनाई जाएगी,जो इवेंट्स में जाकर जांच कर सकेगी।

सभी आयोजकों को अपनी पार्टी में डीजे और साउंड सिस्टम का जिम्मेदारी से उपयोग करना होगा। आम लोगों को होने वाली दिक्कत की शिकायत मिलने पर साउंड सिस्टम जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है।कार्यक्रम आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, ताकि आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा सके।

किसी भी होटल क्लब मैरिज पैलेस में इवेंट के दौरान क्षमता के अनुरूप ही लोगों को बुलाया जा सकेगा। इसी के अनुसार पार्किंग की व्यवस्था भी आयोजकों को करनी होगी। गाड़ियों के बेतरतीब सड़कों पर खड़ी रहने पर पुलिस प्रशासन जब्ती की कार्रवाई करेगा और लोगों पर फाइन भी बनाया जाएगा।

शहर के किसी भी होटल रिजॉर्ट क्लब में न्यू ईयर की पार्टी रात 12ः30 बजे के बाद आयोजित नहीं की जा सकेगी। कार्यक्रम आयोजन से पहले जिला प्रशासन से अनुमति भी लेनी होगी। किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर आयोजक या रिजॉर्ट, क्लब, होटल संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

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