CG- …अब जानवरों को मारा तो लगेगा 5000 का जुर्माना, जारी हुआ आदेश, इस नियम के तहत होगी कार्रवाई

रायपुर 8 सितंबर 2024। जानवरों को मारने पर अब 5000 तक का जुर्माना लग सकता है। नगर निगम की तरफ से ये मुनादी गयी है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से जानवरों के साथ क्रूरता की घटना बढ़ी है। लिहाजा रायपुर जिले के बीरगांव नगर निगम ने ये फरमान जारी किया गया है। जिसके बाद अगर कोई पशु गाय, कुत्ते को पत्थर मारते पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

निगमकर्मी गाड़ी में बाकायदा स्पीकर लगाकर गाय और कुत्तों को चोट ना पहुंचाने के लिए समझा रहे हैं। प्रदेश में पशुओं को मारने के कई मामले सामने आने के बाद निगम ने कदम उठाया है। बीरगांव नगर निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय ने पशु सुरक्षा अधिनियम के तहत जानवरों से मारपीट करने वालों के साथ कार्रवाई की जाएगी।

गाय-कुत्ते के चोटिल होने की सूचना स्थानीय लोगों से नगर निगम को मिलती है, तो हमारी टीम मदद करने के लिए भी पहुंचती है। जानवर में भी जीव होता है, हमारा प्रयास यह है, कि उनके साथ क्रूरता की घटनाएं ना हो। दरअसल छत्तीसगढ़ में आये दिन पशु क्रूरता का मामला सामने आता रहता है। कुत्ते से लेकर लंगूर और गायों तक को खुलेआम मारने की घटना सामने आयी है, जिसके बाद अब बीरगांव नगर निगम की तरफ से सख्ती की गयी है। हालांकि इसका क्रियान्वयन कैसे होता है, इस पर जरूर सबकी नजर होगी।

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