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CG – निलंबित ADG जीपी सिंह को सता रहा गिरफ्तारी का डर, अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई आज, कहा बिना सुरक्षा नहीं हो….

 

बिलासपुर 21 दिसंबर 2021- निलंबित ADG जीपी सिंह की अंतरिम राहत की अर्जी पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। उन्होने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाकर अपील किया है कि EOW ने उन्हें 40 बार नोटिस जारी किया है, जिसका उन्होंने लिखित में जवाब भी दिया है। फिर भी उन पर उपस्थित होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में उन्हें EOW से गिरफ्तारी को लेकर खतरा है। उन्होंने अंतरिम राहत के तौर पर अग्रिम जमानत देने की मांग की है। निलंबित एडीजी जीपी सिंह की याचिका की आज जस्टिस पीपी साहू की कोर्ट में सुनवाई होनी है।

गौरतलब है कि निलंबित ADG जीपी सिंह की मुश्किलें कम नहीं होने का नाम ही नही ले रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में EOW की कार्रवाई के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई लंबित है। इसके साथ ही उनकी दो अन्य याचिकाएं जिसमें उन्होंने राजद्रोह व भयादोहन के आपराधिक प्रकरण को न्यायालय में चुनौती दी है।

इन मामलों में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर जीपी सिंह ने ACB की स्पेशल कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसे 2 दिसंबर को खारिज कर दिया गया। इसके बाद जीपी सिंह के वकील ने हाईकोर्ट में अंतरिम अग्रिम जमानत के लिए याचिका पेश की है। अधिवक्ता आशुतोष पांडेय के माध्यम से प्रस्तुत याचिका में उन्होंने कहा है की EOW ने उन्हें अब तक 40 बार नोटिस जारी किया है। इसमें उन्हें बार बार उपस्थित होने के लिए दबाव डाला जा रहा है। नोटिस के जवाब में उन्होंने EOW को बताया है कि उनका वॉट्सऐप नंबर है और वर्चुअल आईडी भी है। जो भी जानकारी या सहयोग चाहिए वे करने के लिए तैयार हैं। लेकिन EOW उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए परेशान कर रहा है।

याचिका में उन्होंने कहा है कि जब तक उन्हें अंतरिम सुरक्षा नहीं मिल जाती, तब तक उपस्थित होने में असमर्थता जताई हैं। उनकी याचिका की अंतिम सुनवाई तक अंतरिम राहत मिलने के बाद उन्होंने EOW के समक्ष उपस्थिति दर्ज कराने का भरोसा दिलाया है। साथ ही उनकी हर जांच में मदद करने की भी बात कही है। उन्होंने जमानत प्रकरण की अंतिम सुनवाई तक अंतरिम जमानत देने की मांग की है।

वहीं याचिका में जीपी सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से यह भी सवाल उठाया है कि प्रदेश के चर्चित नान घोटाले के सभी आरोपियों को अग्रिम जमानत मिल गई है, तो उन्हें अंतरिम जमानत क्यों नहीं दी जा सकती। ऐसे में एक बार फिर आज न्यायाल के फैसले पर सबकी नजर रहेगी, कि आज निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को हाईकोर्ट से राहत मिलती है, या फिर उनकी मुश्किले बनी रहती है, ये शाम तक क्लियर हो जायेगा।

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