बिग ब्रेकिंग

CG: शिक्षक बर्खास्त- सहायक शिक्षक को DEO ने किया बर्खास्त, स्कूल की छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में की गयी कार्रवाई, न्यायालय ने दोषी शिक्षक के खिलाफ……

कोरबा 27 अप्रैल 2022 । गुरू-शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने वाले शिक्षक को जिला शिक्षाधिकारी ने सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है। ये पूरा मामला कोरबा का है, यहां के एक शिक्षक के खिलाफ उसी स्कूल की छात्रा ने छेड़छाड़ की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी, इस मामले में न्यायाल ने शिक्षक को दोषी पाये जाने पर जहां 2 साल की सजा सुनाई हैं, वही न्यायालय के इस आदेश के बाद DEO ने दोषी शिक्षक के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की गयी हैं।

शिक्षक के पेशे को कलंकित करने का ये मामला कोरबा जिला के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड का हैं। जानकारी के मुताबिक प्राथमिक शाला हरदेवा संकुल तनेरा में सहायक शिक्षक कौशलेंद्र कुमार राठौर की पदस्थापना थी। स्कूल में शिक्षकीय कार्य के दौरान शिक्षक कौशलेंद्र कुमार ने हायर सेंकेंडरी में अध्यन्नरत एक छात्रा के साथ अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया था। इस पूरे घटनाक्रम पर पीड़ित छात्रा ने शिक्षक के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया था। पुलिस में अपराध दर्ज होने के बाद से आरोपी शिक्षक फरार चल रहा था। उधर न्यायालय में पुलिस की जांच रिपोर्ट पेश होने के बाद जांच में शिक्षक को दोषी पाया गया।

जिस पर कटघोरा न्यायालय ने शिक्षक को पाक्सों एक्ट सहित अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के तहत दोषी करार दिया गया। न्यायालय ने दोषी शिक्षक कों 2 साल की सजा और 600 रूपये का अर्धदंड लगाया गया है। 10 मार्च 2022 को न्यायालय से जारी हुए इस आदेश के बाद अब DEO जी.पी.भारद्वाज ने दोषी शिक्षक के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए सीधे सेवा से बर्खास्तगी का आर्डर जारी किया हैं। डीईओं के इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वही डीईओं ने साफ किया कि शिक्षकीय कार्य को कलंकित करने वाले शिक्षकों को कभी बर्दाश्त नही किया जायेगा। साथ ही शिक्षा व्यवस्था में लापरवाही के साथ ही मनमाने ढंग से काम करने वाले शिक्षकों पर भी सख्ती से कार्रवाई की चेतावनी DEO ने दी हैं।

Back to top button