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आधार नियमों में बदलाव, नामांकन से लेकर अपडेट्स तक के बदले नियम जानिए..

दिल्ली 20 जनवरी2024|भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार नियमों में संशोधन किया है. इसके लिए अधिसूचना जारी की है. आधार के लिए नामांकन और इसे अपडेट करने के लिए नए फॉर्म अधिसूचित किए गए हैं. आधार नामांकन/अपडेशन के मकसद के लिए निवासी व्यक्तियों और अनिवासी व्यक्तियों (NRI) के लिए अलग-अलग फॉर्म जारी किए गए हैं. नए नियमों से आधार में जनसांख्यिकीय विवरण (पता आदि) अपडेट करना आसान हो गया है.

नए नियमों की वजह से अब आधार में डेमोग्राफिक डाटा जैसे नाम, पता आदि अपडेट करना पहले से ज्‍यादा आसान हो जाएगा. नए नियम केंद्रीय पहचान डेटा में जानकारी अपडेट करने के दो तरीके पेश करते हैं. ऑनलाइन वेबसाइट के माध्‍यम से या फिर नामांकन सेंटर जाकर पूरा कर सकते हैं. 

अब बहुत सी जानकारी ऑनलाइन होगी अपडेट 
पुराने निमय के तहत ऑनलाइन मोड में पते और कुछ अन्‍य जानकारी को अपडेट करने की सुविधा थी. बाकी चीजों को अपडेट करने लिए नामांकन सेंटरजाना होता था , लेकिन इस नए नियम के तहत अब बहुत सी जानकारियां ऑनलाइन भी अपडेट हो सकती हैं. भविष्‍य में यह भी संभावना है कि मोबाइल नंबर भी ऑनलाइन ही अपडेट किया जा सके.

नए फॉर्म से बदला गया पूराना फॉर्म 
आधार के लिए नामांकन और आधार विवरण को अपडेटकरने के लिए मौजूदा फॉर्म को नए फॉर्म से बदल दिया गया है. नए फॉर्म 1 का उपयोग आधार नामांकन के लिए 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के निवासी व्यक्तियों और अनिवासी व्यक्तियों के लिए किया जाएगा. एक ही कैटेगरी के व्‍यक्ति जानकारी अपडेट करने के लिए एक ही तरह का फॉर्म यूज करेंगे. 

NRI के लिए ये होगा फॉर्म 
जिन NRI के पास भारत से बाहर के पते का प्रमाण है, उनके लिए नामांकन और अपडेट के लिए फॉर्म 2 का उपयोग किया जाएगा. वही भारतीय पते वाले एनआरआई फॉर्म 3 का उपयोग कर सकते हैं, जिनकी उम्र 5 वर्ष और 18 वर्ष के बीच है. फॉर्म 4 का यूज एनआरआई के बच्‍चे विदेशी पते के साथ कर सकते हैं .इसी तरह फॉर्म 5,6,7,8 और 9 तक फॉर्म अलग-अलग कैटेगरी के लिए जारी किया गया है.

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