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कर्मचारियों की खबर : कार्यभारित कर्मचारियों को मिलेगा 120 दिनों का अवकाश नगदीकरण …हाईकोर्ट ने दिया फैसला

रायपुर 9 अक्टूबर 2022। राज्य शासन के कार्यभारित श्रेणी के कर्मचारियों को हाईकोर्ट से अच्छी खबर मिली है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के कार्यभारित श्रेणी के कर्मचारियों को 120 दिनों के अवकाश नगदीकरण का आदेश दिया है। आपको बता दें कि कार्यभारित कर्मचारियों की वर्षों पुरानी अवकाश नगदीकरण की मांग को सरकार ने अस्वीकार किया था।

जिसके बाद कार्यभारित कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अधिवक्ता वैभव शुक्ला व राहुल मिश्रा के माध्यम से रिट याचिका दायर की गयी थी। सुनवाई करते हुए न्यायाधीश नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने आदेश की तिथि से दो माह के भीतर कर्मचारियों को 120 दिन के अवकाश नगदीकरण प्रदान किया जाये।

यह याचिका पर आये फैसले पर कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने खुशी का इजार किया है। आपको बता दें कि मनीष ठाकुर, विनीत शुक्ला, पीएचई से रिटायर कर्मचारी पी सूर्यनारायण, टीबीएम मूर्ति, गोवर्धन लाल साहू, एनबी कुरैशी, विनय कुमार चौबे और अन्य कर्मचारियों ने याचिका दायर की थी।

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