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चर्चित विराट अपहरणकांड : दोषियों को आजीवन कारावास सजा… 2019 में बच्चे की बड़ी मम्मी ने ही ….

रायपुर 23 सितंबर 2022। बिलासपुर के बहुचर्चित विराट अपहरणकांड में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है। आपको बता दें कि 20 नवंबर 2019 को भाजपा कार्यालय बिलासपुर से 6 साल के मासूम को अगवाकर लिया गया था. अपहरण करने वालों ने 6 करोड़ की फिरौती मांगी थी. अपहरण कांड के मास्टरमाइंड बच्चे की बड़ी मम्मी और 4 लोग इसमें शामिल थे। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार जायसवाल की कोर्ट ने ये सजा सुनवायी है।

ये है पूरा मामला

विवेक सराफ के पुत्र विराठ सराफ का 22 अप्रैल 2019 को मारुति वैन सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। अपहरणकर्ताओं ने विराठ के पिता से एक करोड़ रुपये की फिरौती मांगी। पुलिस ने मामले में अपहृत विराट सराफ की बड़ी मां नीता सराफ, अनिल सिंह राजपूत, सतीश शर्मा, हरेकृष्ण व राजकिशोर को मई 2019 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया है। अभियुक्त अनिल सिंह राजपूत का नीता सराफ से परिचय व उसके घर आना जाना था। इनके मध्य 25 लाख रुपये की लेनदेन हुई थी। राशि की पूर्ति के लिए दोनों ने सत्यनारायण सराफ के पुत्र के अपहरण की योजना बनाई। सत्यनारायण के परिवार सहित बाहर जाने की सूचना नीता ने आरोपित अनिल सिंह को दी और उसके स्थान पर विवेक सराफ के पुत्र विराट के अपहरण की योजना बनाई। नीता से जब्त मोबाइल फोन के डिलीट किए हुए कॉल लॉग, एसएमएस, वाट्सएप चेट पेश किया गया है। 

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