महिला व्याख्याता सस्पेंड: एडमिशन में गड़बड़ी व दुर्व्यवहार मामले में व्याख्याता सस्पेंड, जेडी कार्यालय किया गया अटैच

बलरामपुर 9 जुलाई 2024। एडमिशन में गड़बड़ी मामले में विकासखण्ड कुसमी के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सेमरा की अधीक्षिका यामिनी सिंह सस्पेंड कर दिया गया है। यामिनी सिंह को प्रवेश संबंधी विसंगति पाए जाने पर आयुक्त सरगुजा ने निलंबित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सेमरा की अधीक्षिका श्रीमती सिंह द्वारा प्रवेश संबंधी विसंगतियां तथा जनपद कार्यालय कुसमी में जाकर अनुशासनहीनता एवं गैर मर्यादित व्यवहार किया गया है।

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उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा विपरीत है। उक्त कृत्य के लिए यामिनी सिंह (मूल पद व्याख्याता एल.बी.) कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सेमरा को आयुक्त सरगुजा द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्रीमती सिंह का मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर नियत किया गया है। उन्हें निलंबन की अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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