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वित्त की अनुमति जरूरी : जिस योजना में केंद्रांश नहीं मिला हो, उसकी राशि ना निकाली जाये… वित्त का पत्र देखिये

रायपुर 23 सितंबर 2022। ट्रेजरी से राशि आहरण को लेकर वित्त विभाग ने नया निर्देश जारी किया है। आदेश के मुताबिक विभागों की तरफ से कुछ केंद्रीय क्षेत्रीय व केंद्र परिवर्तित योजनाओं के अंतर्गत बजट प्रावधान के विरूद्ध राशि निकाली जा रही है। उनमें से कई ऐसी भी योजनाएं हैं जिसकी केंद्र के हिस्से की राशि राज्य सरकार को जारी नहीं की गयी है। केंद्र से जिस भी योजना की राशि नहीं मिली है, उसमें बजट के प्रावधान के विरूद्ध कोषालय से राशि का आहरण नहीं करने का निर्देश दिया गया है। वित्त सचिव ने साफ कहा है कि अगर वैसी योजना, जिसकी राशि केंद्र से नहीं मिली है और विशेष परिस्थिति में केंद्रांश व अनुपातिक राज्यांश की राशि निकालने की जरूरत पड़ती है, उसके लिये वित्त की अनुमति लेनी जरूरी होगी।

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