शिक्षक के अटैचमेंट पर हाईकोर्ट की रोक, “जिस कर्मचारी का वेतन, जिस संस्था से आहरित हो, उसे उसी संस्था में उपस्थिति देनी होगी”
उप प्राचार्य एकलव्य विद्यालय के संलग्नीकरण आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
बिलासपुर 11 जनवरी 2024। हाईकोर्ट ने एकलव्य विद्यालय की उप प्राचार्य के एटेचमेंट पर रोक लगा दी है। दरअसल जशपुर जिले के बगीचा ब्लॉक में एकलव्य कन्या आदर्श आवासीय विद्यालय सन्ना मैं पदस्थ अंजना तिर्की को अपर कलेक्टर 7 दिसंबर को उनके मूल संस्था एकलव्य कन्या आदर्श आवासीय विद्यालय सन्ना से नवीन संस्था शासकीय हाई स्कूल तिलडेगा विकासखंड पत्थलगांव में कार्य करने हेतु संलग्नीकरण किया था। उनके स्थान पर कुमारी आशा तिर्की को प्रभार देने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने संलग्नीकरण आदेश तथा प्रभार देने संबंधी आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दिया है।
दरअसल अंजना तिर्की की नियुक्ति वर्ष 2011 में उप प्राचार्या के पद पर हुई थी। अंजना मार्च 2022 से प्रभारी प्राचार्या के पद पर कार्य करते आ रही थी, लेकिन अतिरिक्त कलेक्टर जशपुर ने अपने आदेश दिनांक 7 दिसंबर 2023 को उनके मूल संस्था एकलव्य कन्या आदर्श आवासीय विद्यालय सन्ना से नवीन संस्था शासकीय हाई स्कूल तिलडेगा संलग्नीकरण कर दिया। इस आदेश से नाराज अंजना तिर्की ने हाईकोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी, दीक्षा गौराहा और नरेंद्र मेहर के माध्यम से याचिका दायर की। न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल ने मामले की सुनवाई की।
यहां हुई याचिका में यह आधार लिया गया कि छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सर्कुलर दिनांक 1 जून 2001 के अनुसार विभाग ने संलग्नीकरण समाप्त किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है तथा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 22 फरवरी 2022 की कंडिका चार के अनुसार संलग्नीकरण समाप्त करने का निर्णय लिया विभाग द्वारा दिया गया है। जिसमें स्पष्ट किया गया कि जिस व्यक्ति का वेतन जिस संस्था से आहारित हो रहा है। उसे इस संस्था में उपस्थिति देनी होगी, उपरोक्त आधारों पर न्यायालय ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी सलंग्नीकरण आदेश तथा कार्यभार देने संबंधी आदेश पर रोक लगाते हुए उत्तरवादीगण को जवाब तलब किया है।