बिग ब्रेकिंगब्यूरोक्रेट्स

हाईकोर्ट ब्रेकिंग: नियुक्ति आदेश जारी करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नियुक्ति में धांधली का है मामला..

हाईकोर्ट ब्रेकिंग: नियुक्ति आदेश जारी करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नियुक्ति में धांधली का है मामला..

रायपुर 15 फरवरी 2024। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर में समिति प्रबंधक के पद पर पदस्थ मोहम्मद इमरान खान की सेवाओं को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी बैंक द्वारा समाप्त किए जाने के आदेश से व्यथित होकर मोहम्मद इमरान खान, पंकज कुमार तिवारी, प्रफुल्ल कश्यप, चंदन प्रताप सिंह, नरेंद्र कुमार मिश्रा, शशांक शेखर दुबे, युवराज सिंह साहू, विजय कुमार सिंह, चंद्रशेखर कुर्रे, सीमा देवांगन ने हाई कोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी के माध्यम से याचिका दायर की।

Also Read:-  बुलेट के अस्थिपंजरों को ढीला करेगी Yamaha की शानदार बाइक,जबरदस्त लुक के साथ देगी फाडू परफॉर्मेंस,देखे कीमत

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर द्वारा विभिन्न पदों हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसमें मोहम्मद इमरान खान द्वारा समिति प्रबंधक के पद हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इमरान खान को समिति प्रबंधक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। इमरान खान द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के बाद एक शिकायत कमिश्नर बिलासपुर संभाग के समक्ष हुई की जिला सहकारी बैंक में हुई नियुक्तियों में धांधली हुई है, जिसके कारण एक कमेटी बनाई गई।  कमेटी ने यह पाया कि भर्ती नियम विरुद्ध है, इसके बाद मोहम्मद इमरान खान को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

हाईकोर्ट ब्रेकिंग: नियुक्ति आदेश जारी करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नियुक्ति में धांधली का है मामला..

स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के बाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर द्वारा मोहम्मद इमरान खान की सेवाएं समाप्त कर दी गई। सेवा समाप्ति आदेश से व्यथित होकर मोहम्मद इमरान खान ने संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायपुर संभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत की। मामले में संयुक्त पंजीयक रायपुर संभाग द्वारा सुनवाई करते हुए इमरान खान के सेवा समाप्ति आदेश को सही पाया। उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर इमरान खान ने अपील छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत किया।

याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण ने भी इमरान खान के सेवा समाप्ति आदेश को सही पाया, उपरोक्त आदेशों से परिवेदित होकर मोहम्मद इमरान खान ने हाई कोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने उत्तर वादी जिला सहकारी बैंक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था, लेकिन उत्तर वादी जिला सहकारी बैंक द्वारा हाई कोर्ट द्वारा जारी नोटिस का जवाब न देकर बार-बार टाइम लिया जा रहा था।

याचिकाकर्ता मोहम्मद इमरान खान के साथ अन्य साथियों को भी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर द्वारा सेवा से समाप्त किए जाने से परिवेदित होकर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी के माध्यम से याचिका प्रस्तुत किया गया था। सभी याचिकाओ की सुनवाई 12 फरवरी 2024 को न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल के न्यायालय में हुई, न्यायालय ने दोनों पक्षो
को सुनने के बाद अंतरिम राहत देते हुए उत्तरवादी जिला सहकारी बैंक को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ताओं के द्वारा आवेदित पद पर अगली सुनवाई तक के लिए किसी अन्य को नियुक्ति आदेश जारी नहीं करने के निर्देश दिया गया है।

Also Read:-  दुनिया के नंबर एक टेस्ट गेंदबाज बने जसप्रीत बुमराह,इन खिलाड़ियों को पीछे छोड़ रचा इतिहास

Back to top button