हाईकोर्ट ने महिला जूनियर इंजीनियर को विभागीय भर्ती परीक्षा में शामिल होने के दिये निर्देश

रायपुर 12 सितंबर 2024। महिला जूनियर इंजीनियर को विभागीय सहायक अभियंता परीक्षा में बैठने की इजाजत हाईकोर्ट ने दी है।दरअसल छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के नेहरू नगर जोन बिलासपुर में जूनियर इंजीनियर के पद पर पदस्थ दीपिका भगत के आवेदन को यह कहकर विभाग ने खारिज किया था, कि उनकी नियमित सेवा 5 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है। नियम का हवाला देते हुए विभाग द्वारा जारी सहायक अभियंता पद की विभागीय भर्ती विज्ञापन में  आवेदन को विभाग ने स्वीकार नहीं किया। जिसके बाद महिला अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी के द्वारा याचिका पेश की। जिसकी सुनवाई करते हुए  न्यायालय ने दीपिका भगत की आवेदन को स्वीकार करने और विभागीय परीक्षा में बैठने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल दीपिका भगत की प्रथम नियुक्ति 5 सितंबर 2018 को जूनियर इंजीनियर (ट्रेनी) के पद पर हुई थी। विद्युत विभाग द्वारा जूनियर इंजीनियर नियमित पद पर दीपिका भगत की नियुक्ति 13 फरवरी 2020 को हुई, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 11 मार्च 2024 को सहायक अभियंता के पद पर कार्य करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। आवेदन के लिए न्यूनतम सेवा योग्यता पावर कंपनी में कनिष्ठ अभियंता के पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा की मांग की गई थी।

दीपिका भगत ने आवेदन किया तो सहायक अभियंता के पद पर आवेदन करने पर अपात्र कर दिया गया। दलील दी गयी कि कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियमित 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण नहीं हुई है। जिसके बाद दीपिका ने हाई कोर्ट अधिवक्ता मतिन सिद्दीकी के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की। सुनवाई करते हुए  न्यायालय ने याचिकाकर्ता दीपिका भगत को परीक्षा में बैठने के निर्देश दिए थे, लेकिन  कुछ कारणों से छत्तीसगढ़ पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा सहायक अभियंता पद की विभागीय भार्ती को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया।

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जिसके बाद उसके स्थान पर नया विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें न्यूनतम सेवा अवधि 5 वर्ष नियमित सेवा निर्धारित कर दिया गया। जिससे निराश होकर याचिकाकर्ता दीपिका भगत ने हाईकोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और वकार नायर के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की। याचिका की सुनवाई 5 सितंबर 2024 को जस्टिस सचिन सिंह राजपूत के न्यायालय में हुई। न्यायालय में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह आधार लिया गया कि छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में परीक्षण सहायक श्रेणी दो के पद पर 11 मार्च 2024 जारी विज्ञापन में विभागीय उम्मीदवार को परिचारक श्रेणी 2 के पद पर प्रशिक्षण अवधि मिलकर कल 10 वर्षों की न्यूनतम सेवा को मान्य किया गया है। उपरोक्त आधारों पर न्यायालय ने विद्युत विभाग को निर्देशित किया कि याचिकाकर्ता दीपिका भगत और मुकुंद माधव सिंह कंवर के आवेदन को स्वीकार करते हुए विभागीय परीक्षा में बैठने के निर्देश दिए।

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