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हाईकोर्ट: शिक्षा विभाग के सहायक ग्रेड-3 का निलंबन हाईकोर्ट ने किया खत्म, तुरंत बहाल करने का आदेश

बिलासपुर 23 दिसंबर 2023। बिलासपुर हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के सहायक ग्रेड 3 को बहाल करने का आदेश दिया है। तीन माह से अधिक अवधि से निलंबित कर्मचारी सुधांशु बरेठ के निलंबन के दौरान उचित विभागीय कार्रवाई पूर्ण नहीं किये जाने की वजह से हाईकोर्ट ने कर्मचारी को बहाल करने का आदेश दिया है। दरअसल याचिकाकर्ता सुधांशु बरेठ जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर चांपा कार्यालय में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ हैं। उन्हें दिनांक 1 सितंबर 2023 को निलंबित कर दिया गया।

निलंबन को लेकर सुधांशु बरेठ को 9 अक्टूबर 2023 को आरोप पत्र दिया गया, किन्तु तीन माह में निलंबन अवधि बढ़ाने का कोई आदेश नहीं दिया गया। इस पर उन्होंने अधिवक्ताओं अजय श्रीवास्तव और विनोद शर्मा के माध्यम से याचिका पेश किया। याचिका में बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार निलंबन तीन माह से अधिक नहीं रहेगा और यदि निलंबन को जारी रखना हैं तो उसे जारी रखने हेतु कारण सहित आदेश देना होगा।

किन्तु इस प्रकरण में तीन माह के बाद निलंबन आदेश जारी रखने हेतु कोई आदेश नहीं हैं। सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति एके चंदेल की एकल पीठ ने निर्णय किया कि तीन माह से अधिक निलंबन आदेश को जारी रखने के लिए कारण सहित विस्तृत आदेश जारी करना अवश्यक हैं, इस प्रकरण में आरोप पत्र तो 9 अक्टूबर 2023 को दिया गया, किन्तु निलंबन अवधि जारी रखने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय अनुसार निलंबन जारी नहीं रह सकता और निलंबन आदेश समाप्त किया जाता हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को तत्काल बहाल करने का आदेश दिया है।

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