हेडलाइन

हाईकोर्ट : ट्रांसफर की वजह से सीनियरिटी लॉस मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला… शासन को अभ्यावेदन सौंपने के दिये निर्देश…प्रभावित शिक्षक बोले- आगे की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे

रायपुर 15 मार्च 2023। स्थानांतरण से वरिष्ठता प्रभावित मामले में हाईकोर्ट से शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वो अपना अभ्यावेदन सरकार को सौंपे। शासन अभ्यावेदन का निराकरण करे। आपको बता दें कि स्थानांतरण से वरिष्ठता प्रभावित हजारों शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दरअसल पंचायत विभाग में शिक्षाकर्मी रहते जिन शिक्षाकर्मियों ने तबादला कराया था, उनकी वरिष्ठता की गणना तबादले के बाद ज्वाइनिंग डेट से की जा रही थी, जिसकी वजह से प्रमोशन से हजारों शिक्षक वंचित हो गये थे।

हालांकि छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शिक्षक संघ ने इसे डबल बेंच में चुनौती देने की बात कही है। राज्य स्तरीय शिक्षक संघ की तरफ से ईश्वर प्रसाद बिषी ने बताया है कि मामले में अभी विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं, फैसला आते ही हमलोग कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ायेंगे।

आपको बता दें कि करीब 25 हजार से ज्यादा शिक्षक प्रमोशन से वंचित हो गये हैं। इस मामले में कई याचिका कोर्ट में दायर की गयी थी। सिंगल बेंच ने इस मामले में अब अपना फैसला सुनाया है। ऐसे में अगर कोर्ट के निर्देश के मुताबिक स्थानांतरित शिक्षक शासन के पास जाते भी हैं तो उन्हें शासन स्तर पर कोई राहत मिलेगी इसकी गुंजाईश ना के बराबर हैं। क्योंकि राज्य सरकार के नियम के मुताबिक ही तबादला के बाद शिक्षक की वरिष्ठता तबादला के बाद से मानी गयी है।

दरअसल पंचायत विभाग में ये पहले से तय था कि शिक्षाकर्मी अगर अपना तबादला कराते हैं, उनकी वरिष्ठता तबादले के बाद ज्वाइनिंग डेट से मानी जायेगी। ये नियम नियोक्ता बदलने में भी थी। लिहाजा अब वरिष्ठता प्रभावित शिक्षकों को नये सिरे से अपनी लड़ाई लड़नी होगी।

Back to top button