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हाईकोर्ट : बाइपास रोड निर्माण में PWD की भूस्वामियों को जारी नोटिस की कार्रवाई पर रोक….PWD सचिव, कार्यपालन यंत्री, SDO, तहसीलदार को नोटिस

 बिलासपुर 18 मई 2022। कोरिया जिले में बाईपास रोड निर्माण के नोटिस पर कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल कोरिया जिले के भरतपुर मंडल में स्थित जनकपुर गांव में खसरा नंबर 240 के भूस्वामियों ने PWD विभाग की तरफ से बाड़ी और मकान को खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। इस मामले को लेकर भूस्वामियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नोटिस पर कोई भी प्रतिकुल कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

इस मामले में रहवाली संजय मिश्रा, नीरज मिश्रा, कल्पना दुबे, प्रियंका पांडे, सोना देवी पटेल, अकालू राम, वीरेंद्र त्रिपाठा, गायत्री पटेल, सुमित्री बाई आदि भू धारियों को पीडब्ल्यूडी विभाग के नोटिस पर आपत्ति का समर्थन ग्राम पंचायत जनकपुर का भी मिला हुआ था। जिसमें संपूर्ण ग्रामवासियों ने इस बाईपास रोड के निर्माण और उसके 10 मीटर के चौड़ीकरण पर आपत्ति प्रमाणपत्र दिया गया था। जिसमें नगर के भीतर से होकर बाइपास रोड के निर्माण का कोई औचित्य नहीं है। चूंकि बाईपास रोड के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए इन भू-स्वामियों के भूखंडें के अधिग्रहण संबंध किसी भी प्रकार की विधिक प्रक्रिया पीडब्ल्यूडी ने नहीं अपनायी थी, जबकि ये सभी याचिकाकर्ता ने इन भूखंडों का बकायदा खरीदी कर अपने मकान और बाड़ी बनाये थे।

यहां सभी दशकों से रह रहे थे। इस नोटिस को चुनौती देते हुए 9 भूस्वामियों ने हाईकोर्ट के अधिवक्त मतीन सिद्दीकी के जरिये एक रिट याचिका दायर की थी। याचिका में मुख्य आधार उठाते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से इस याचिका की सुनवाई के दौरान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अधिग्रहण मुआवजा और पुनर्वास नीति के कानून पर दलील पेश करते हुए कहा कि अजय सिंह द्वारा बिक्री किये जान के बाद भी प्लाट आदि के अधिग्रहण के रूप में अजय सिंह को ही पीडबल्यूडी द्वारा मुआवजे की प्रस्तावित कार्यवाही भी जा रही है। जबकि इन भूखंडों को विधिवत रूप से खरीदकर इन याचिकाकर्ताओं द्वारा मकान बनाकर दशकों से रहा जा रहा था।

इस याचिका पर जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि याचिकाकर्ताओं के विरूद्ध किसी भी प्रकार का प्रतिकूल कदम ना उठाया जाये। साथ ही सचिव लोक निर्माण विभाग, कार्यपालन यंत्री कोरिया डिवीजन, एसडीओ पीडब्ल्यूडी जनकपुर अनुविभाग, और एसडीओ राजस्सप भरतपुर अनुविभाग के अलावे तहसीलदार भरतपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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