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हाईकोर्ट : ट्रांसफर को लेकर सहायक प्राध्यापक को मिली राहत…ट्रांसफर मामले में यथास्थिति के आदेश

रायपुर 13 अक्टूबर 2022। सहायक अध्यापक के एक तबादले पर हाईकोर्ट ने यथास्थिति बहाल करने का आदेश दिया है। दरअसल रश्मि जैन वर्तमान में सहायक प्राध्यापक भौतिकी के पद पर शासकीय शासकीय महाविद्यालय तखतपुर में पदस्थ हैं। इनका स्थानांतरण शासन के आदेश दिनांक 30 सितंबर 2022 को अवर सचिव उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय महाविद्यालय तखतपुर जिला बिलासपुर से ठाकुर शोभा सिंह शासकीय महाविद्यालय पत्थलगांव जिला जशपुर कर दिया गया था।

उनकी जगह स्वयं के व्यय पर राकेश कुमार कुर्रे का स्थानांतरण किया गया था। उस ट्रांसफर आदेश से क्षुब्ध होकर रश्मि जैन ने हाईकोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की। याचिका में यह आधार लिया गया कि याचिकाकर्ता एक महिला कर्मचारी है, इनका स्थानांतरण अनुसूचित क्षेत्र जिला जशपुर किया गया है। साथ ही साथ इनके पुत्र जो 40% विकलांग है, इनका इलाज अपोलो अस्पताल बिलासपुर और अन्य प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि राकेश कुमार का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर याचिकाकर्ता के स्थान पर हुआ है। इसलिए याचिकाकर्ता का प्रशासनिक का स्थानांतरण गलत है।

साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थापना के संबंध में नीति नीति निर्देश के अनुसार महिला अधिकारी को अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापना से मुक्त रखा गया है। मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के जस्टिस पीपी साहू की बेंच में हुई, याचिका में याचिकाकर्ता ने मेडिकल आधार पर आवेदन किया है, इसलिए राज्य शासन को इनके मामले पर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि 1 सप्ताह के भीतर कमेटी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे और कमेटी 4 सप्ताह के भीतर निर्णय लेगी। तब तक याचिकाकर्ता की यथास्थिति बनी रहेगी। उक्त निर्देशों के साथ याचिका को निराकृत किया गया।

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