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हाईकोर्ट : 20 साल से जेल में बंद कैदियों को लेकर हाईकोर्ट ने ये दिया राज्य सरकार को निर्देश…

बिलासपुर 11 नवंबर 202। केंद्रीय जेल अंबिकापुर में 20 साल से निरुद्ध बंदी के माफीनामा और रिहाई पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर शासन को 3 माह के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है। अंबिकापुर जेल में गुरप्रीत सिंह लगभग 20 साल से कैद है। अच्छे आचरण और व्यवहार को देखते हुए सजा में दी जाने वाली रियायत नीति के तहत उनकी तरफ से शासन को आवेदन दिया था, जिसमें माफी देने पर रिहा करने की मांग की गई थी।

हाईकोर्ट में प्रस्तुत याचिका में बताया गया है कि उनके आवेदन पर सरकार ने विचार नहीं किया, इसलिए उसे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। साथ ही पूछा था कि इस तरह के कितने आवेदन है, जिनमें बंदी से अच्छे आचरण के आधार पर रिहा करने का आवेदन दिया है।

सरकार की ओर से बताया गया कि 132 ऐसे मामले हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। गुरूप्रीत के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनके आवेदन पर 3 माह के भीतर निर्णय लेने का आदेश सरकार को दिया है।

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