हाईकोर्ट: रिटायरमेंट के बाद ARI को सेवानिवृत्ति देयक नहीं देने पर हाईकोर्ट नाराज, नगरीय प्रशासन के सचिव के शपथ पत्र को लेकर CMO को किया तलब
बिलासपुर 5 मई 2024। रिटायरमेंट के बाद सेवानिवृत्ति देयक नहीं देने पर हाईकोर्ट ने नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव को शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव के शपथ पत्र को लेकर सीएमओ-पिथौरा को हाईकोर्ट तलब किया है। दरअसल क्लबपारा, महासमुन्द निवासी विनोद शेल्के 30 अप्रेल 2020 को 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सहायक राजस्व निरीक्षक के पद से नगर पंचायत-पिथौरा से सेवानिवृत्त हुए।
सेवानिवृत्ति के पश्चात् मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) नगर पंचायत-पिथौरा द्वारा विनोद शेल्के को ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण राशि के भुगतान का आदेश जारी किया गया परन्तु 04 (चार) वर्ष की समयावधि बीत जाने के पश्चात् भी विनोद शेल्के को उक्त देयक का भुगतान ना किये जाने से क्षुब्ध होकर विनोद शेल्के द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई।
अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में यह प्रावधान है कि किसी भी शासकीय कर्मचारी के रिटायरमेन्ट के दिन उनके समस्त सेवानिवृत्ति देयक का भुगतान किया जाना है परन्तु याचिकाकर्ता के रिटायरमेन्ट को 04 (चार) वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी उन्हें देयक का भुगतान ना कर परेशान किया जा रहा है। उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा सीएमओ नगर पंचायत पिथौरा से इस संबंध में जवाब मांगे जाने पर उनके द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष कोई भी जानकारी प्रस्तुत ना करने पर हाईकोर्ट द्वारा नाराज़गी जाहिर करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी, पिथौरा को 11 जून 2024 को हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
इसके साथ ही हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग को फारवर्ड कर यह आदेशित किया गया कि वे सीएमओ नगरपंचायत-पिथौरा को यह आदेशित करें की वे हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश का पालन करें एवं यह भी स्पष्टीकरण दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी याचिकाकर्ता को उनके सेवानिवृत्ति देयक का भुगतान क्यों नहीं किया गया। हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश का समयसीमा में पालन ना किये जाने पर सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग, रायपुर शपथपत्र पेश करें।