ब्यूरोक्रेट्सहेडलाइन

IPS रजनेश सिंह को हाईकोर्ट का झटका….. कैट के फैसले को किया निरस्त

रायपुर 7 सितंबर 2022। निलंबित आईपीएस रजनेश सिंह की मुश्किलें फिलहाल कम नहीं हो रही। IPS के निलंबन मामले में हाइकोर्ट ने राज्य शासन के तर्क को सुनने के बाद अपील को स्वीकार करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जबलपुर द्वारा रजनेश सिंह की बहाली किए जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है। बता दें कि ईओडब्ल्यू रायपुर में पदस्थ रहे IPS रजनेश सिंह के विरुद्ध एक शिकायत पर 2019 में विभागीय जांच के बाद उन्हे निलंबित कर दिया गया था।

अपने निलम्बन को लेकर निलम्बित IPS रजनेश सिंह ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जबलपुर में याचिका दायर की थी। कैट में कहा गया था कि शासन ने अखिल भारतीय (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 की नियम 13 (1B)का उल्लंघन हुआ है। कैट ने सुनवाई के बाद 2021 में राज्य शासन के आदेश को नियम का उल्लंघन माना और निलंबन जारी रखने के आदेश को निरस्त करते हुए रजनेश सिंह को दो माह के भीतर बहाल करने का आदेश पारित किया था।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए शासन ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपील प्रस्तुत की। जिसमें शासकीय अधिवक्ता ने बताया की शासन ने राज्य समीक्षा समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही नियमतः निलंबन जारी रखने का आदेश पारित किया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शासन की अपील को स्वीकार करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा दिए गए आदेश को निरस्त कर दिया है।

Back to top button