हेडलाइन

पटाखा जलाया तो जाना पड़ेगा जेल …. देखिये किस राज्य में क्या है नियम… छत्तीसगढ में सिर्फ दो घंटे ही आतिशबाजी की मोहलत…

नयी दिल्ली 24 अक्टूबर 2022। देश भर में आज दीवाली की धूम है। दीयों और बिजली की लरियों से पूरा जहां जगमग है। हालांकि आतिशबाजी को लेकर इस बार काफी सख्ती है। छत्तीसगढ़ में भी सिर्फ दो घंटे ही पटाखा जलाने की इजाजत है। वहीं दिल्ली-एनसीआर में इस साल फिर पटाखों पर प्रतिबंध है. बिक्री से लेकर खरीदने तक, हर तरफ पाबंदी हैं. वहीं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर ग्रीन क्रैकर्स को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पटाखे जलाने पर जेल और जुर्माने तक का प्रावधान है. 

दिल्ली में पटाखों पर बैन और सजा

पटाखों को लेकर राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा सख्ती देखने को मिल रही है. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यहां पर पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ है. दिल्ली में सारे तरह के पटाखों की बिक्री, भंडारण और मैनुफैक्चरिंग पर पूरी तरह रोक है. पटाखे जलाने पर 6 महीने की कैद और 200 रुपये के जुर्माने की सजा होगी. जबकि बनाने, बेचने और स्टोर करने पर 3 साल की जेल और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. जानकारी के लिए बता दें कि सितंबर में सरकार ने एक बार फिर पटाखों पर पूर्ण बैन लगा दिया था. बेंचने से लेकर फोड़ने तक, हर चीज पर प्रतिबंध लगाया गया. ये आदेश अगले साल जनवरी 1 तक जारी रहने वाला है. दिल्ली में पटाखे जलाने पर सजा एवं जुर्माना है तो कई बाकी राज्यों में कुछ पाबंदियां हैं लेकिन किसी भी प्रकार की सजा का प्रावधान नहीं है. बात पंजाब की करें तो वहां भी इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है. वहां पर दिवाली के दिन रात में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक सिर्फ दो घंटे ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी. सिर्फ ग्रीन पटाखे ही फोड़ सकेंगे. पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह ने बताया है कि ग्रीन पटाखों के अलावा बाकी सभी दूसरे तरह के पटाखों की बिक्री और भंडारण पर रोक रहेगी.

हरियाणा के क्या नियम?

हरियाणा में भी इस बार ग्रीन पटाखों को अनुमति दे दी गई है. लेकिन राज्य में ग्रीन पटाखों को छोड़कर बाकी सारे पटाखों की बिक्री, भंडारण और मैनुफैक्चरिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. सरकारी आदेश के मुताबिक, बाकी सारे पटाखों से जहरीली गैस निकलती है, इसलिए ग्रीन पटाखों को छोड़कर बाकी सभी तरह के पटाखों पर रोक है.

ममता बनर्जी के राज्य में क्या स्थिति?

इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी लोगों को पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है. काली पूजा और दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी. छठ पूजा के दिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखे चला सकेंगे. लेकिन यहां भी ग्रीन पटाखों को छोड़कर बाकी सभी तरह के पटाखों की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध है.

तमिलनाडु में कोई बैन नहीं

अब बात उस तमिलनाडु की जिसे पटाखों का हब माना जाता है. यहां पर एक बार भी अब तक पटाखों पर बैन नहीं लगा है. पिछले कई सालों से लगातार पटाखे फोड़ने के लिए दो घंटे का समय तय है. तमिलनाडु में सुबह 6 से 7 बजे तक और रात में 7 से 8 बजे तक पटाखे फोड़ सकते हैं. पुडुचेरी में पटाखे फोड़ने के लिए यही समय तय किया गया है. 

Back to top button