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सभी टैक्सपेयर नहीं भर सकते अपडेटेड ITR, मौका भी बस एक बार मिलेगा, जानिए क्या है नया नियम

नयी दिल्ली 10 फरवरी 2022। एक असेसमेंट ईयर में केवल एक दफा ही अपडेटेड रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा. यह जानकारी एक सरकारी अधिकारी ने दी है. इस बार के बजट में अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न  दाखिल करने का नियम लाया गया है. जिन लोगों से आईटीआर में कोई जानकारी छूट गई है या कोई जानकारी गलत भर दी गई है, या वे रिटर्न दाखिल  करना भूल गए हैं, तो वे दो साल के भीतर अपडेटेड आईटीआर दाखिल कर सकेंगे. लेकिन यह सुविधा बस एक बार ही मिलेगी. इसके लिए कुछ जुर्माना भरना होगा. साथ में ब्याज का भुगतान भी करना होगा. इसके बारे में सीबीडीटी  के चेयरमैन जेबी महापात्रा ने कहा कि अपडेटेड आईटीआर उनके लिए है जो भूलवश अपना रिटर्न दाखिल करने से रह गए हैं. उन्हें दोबारा मौका दिया जा रहा है.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के चेयरमैन जेबी महापात्रा ने कहा, जो लोग रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं, वैसे लोग एक असेसमेंट ईयर में केवल एक बार ही अपडेडेट रिटर्न जमा कर सकेंगे. आईटीआर में हुई कोई गलती या कोई जानकारी देने से रह गई तो इसे दुरुस्त करने के लिए इस बार के बजट में अपडेटेड टैक्स रिटर्न का नियम लाया गया है. टैक्स रिटर्न भरने के दो साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. अगर अपडेडेट रिटर्न 12 महीने के भीतर दाखिल करते हैं तो टैक्स देनदारी और ब्याज का 25 परसेंट अतिरिक्त पैसा चुकाना होगा.

देना होगा अतिरिक्त टैक्स

अगर कोई टैक्सपेयर 12 महीने बाद अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भरता है तो उसे टैक्स और ब्याज की 50 परसेंट अतिरिक्त राशि देनी होगी. यहां अपडेटेड टैक्स रिटर्न दाखिले के लिए दो साल और एक साल की गणना टैक्स रिटर्न भरने के बाद की जाती है. जैसे मान लें आपने सितंबर 2021 में अपना टैक्स रिटर्न दाखिल किया है, लेकिन अब उसके लिए अपडेडेट रिटर्न भरना चाहते हैं तो असेसमेंट ईयर खत्म होने के दो साल या एक साल के अंदर इसे भरना होगा. इस बात का ध्यान रखें कि आपके आईटीआर को लेकर कोई नोटिस आ गया है या आपके खिलाफ कोई केस शुरू हो गया है तो आप अपडेटेड टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते.

किसे नहीं मिलेगा मौका

अगर कोई टैक्सपेयर अपडेटेड रिटर्न भरता है, लेकिन जुर्माने के तौर पर अतिरिक्त टैक्स का पैसा नहीं चुकाता है, तो उसका रिटर्न अवैध हो जाएगा. मौजूदा समय का नियम यह है कि अगर कोई टैक्सपेयर रिटर्न भरने से चूक जाता है तो वह अपनी मर्जी से आईटीआर नहीं भर सकता. नोटिस आने पर या टैक्स विभाग से इजाजत मिलने के बाद या टैक्स विभाग के सवालों का जवाब देने के बाद ही रिटर्न भरने की छूट मिलती है. रिटर्न भरने का लंबा-चौड़ा और पेचीदा नियम और कई प्रक्रिया है. नया नियम इससे आजादी देता है और टैक्सपेयर में भरोसा जताता है.

बजट में क्या हुई घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए आईटीआर में आय ब्योरे से जुड़े संशोधन के लिए दो साल का वक्त देने की घोषणा की थी. टैक्सपेयर्स के पास आईटीआर में किसी आय का ब्योरा न देने की कुछ वाजिब वजहें हो सकती हैं और दो साल की यह मोहलत उन्हें अपने रिटर्न में सुधार का एक मौका देती है. हालांकि, अपडेटेड आईटीआर में घोषित अतिरिक्त कमाई पर टैक्सपेयर को टैक्स और ब्याज का भी भुगतान करना होगा. 12 महीने के भीतर आईटीआर अपडेट करने पर करदाता को 25 प्रतिशत टैक्स और ब्याज देना होगा. लेकिन 12 महीने के बाद और 24 महीने के पहले अपडेट करने पर कर की दर 50 फीसदी तक बढ़ जाएगी.

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